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सरकार ने एक साल बढ़ा दी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण, फिर भी अधिकारी मंगा रहे थे फाइल

निजी स्कूलों पर दबाव बना रहे थे कुछ जिलों में अधिकारी, शिकायत पर राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए आदेश  

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सरकार ने एक साल बढ़ा दी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण, फिर भी अधिकारी मंगा रहे थे फाइल

सरकार ने एक साल बढ़ा दी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण, फिर भी अधिकारी मंगा रहे थे फाइल

भोपाल. प्रदेश में हायर सेकंडरी, हाई स्कूल के साथ ही माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 2020-21 के लिए मान्यता नवीनीकरण के आदेश हो चुके हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकारी निजी स्कू लों से मान्यता से संबंधित फाइलें मंगा रहे थे, जिससे स्कू ल संचालक परेशान थे। सरकारी आदेश के बावजूद अधिकारियों के दबाव बनाने पर संज्ञान लेते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक ने आदेश जारी कर अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि मान्यता के सम्बंध में निजी स्कू लों को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए।

प्रदेश में एमपी बोर्ड से सम्बद्ध जिन स्कू लों की मान्यता 31 मार्च को खत्म हो रही है, उन्हें शासन की ओर से इस वर्ष मान्यता नवीनीकरण से छूट मिल गई है। कई जिलों में बीआरसी एवं अन्य अधिकारियों की ओर से मान्यता नवीनीकरण की फाइल बुलवाई जा रही थी। इस मामले में आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, जिन विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई है, उनकी मान्यता 31 मार्च 2021 तक मान्य की गई है। अत: मान्यता के सम्बंध में नवीनीकरण की कार्रवाई जिला स्तर से न की जाए।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के नवीन मान्यता के लिए जिन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उनका निराकरण नियत विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। इसके तहत विकासखंड स्रोत समन्वयक द्वारा संबधित अशासकीय स्कू ल का निरीक्षण प्रतिवेदन 20 जून तक और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रकरणों का निराकरण 30 जून तक किया जाए। स्कूल आवेदन निरस्त होने से 45 दिन के अंदर कलेक्टर को अपील कर सकेंगे, कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कू ल के आवेदन प्राप्ति से 15 दिन में करना सुनिश्चित किया जाएगा।