
भोपाल में शिवराज मंत्रिमंडल समूह की अहम बैठक मंगलवार को हुई। मंत्रालय में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इसमें पुजारियों के लिए भी अहम फैसला लिया गया, वहीं सरकार ने किसी प्रकार का टैक्स पंचायतों पर लगाने से इनकार किया है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्र ने मंगलवार को हुई कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को भी कैबिनेट की विशेष बैठक होगी। सुबह 10 बजे होने वाली इस बैठक में युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर फैसले लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्पष्ट निर्देश में कहा है कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोई आदेश नहीं निकाला गया है। पंचायतों पर कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। शिवराज कैबिनेट में यदि टैक्स लगाया गया है तो आदेश वापस लिया जाएगा। रेत खनन, परिवहन, व्यापार नियम में संशोधन किया जाएगा। शासन संधारित मंदिरों की जमीन की कमाई पुजारी को मिल सकेगी। इसके लिए 10 एकड़ जमीन को लेकर कैबिनेट ने फैसला किया है। मंदिर की जमीन यदि 10 एकड़ है तो पुजारी उस जमीन पर अपने लिए व्यवसायिक उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा मंदिर की जमीन 10 एकड़ से अधिक है तो उस जमीन का भी व्यावसायिक उपयोग कलेक्टर को सूचित करते हुए व्यावसायिक रूप से किया जा सकेगा, जिसका पूरा पैसा मंदिर ट्रस्ट के लिए जमा होगा।
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एससी-एसटी के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। इसके साथ ही लाडली बहना योजना के लिए भी बजट स्वीकृत कर दिया गया है। उर्वरक के भंडारण के लिए सहकारी विपणन संघ नोडल को एजेंसी बनाया गया है।
कैबिनेट फैसले पर एक नजर
-मंत्री परिषद द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन , परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया।
-शासन संधारित मंदिरों के पास 10 एकड़ तक की कृषि भूमि से होने वाली आय का उपयोग पुजारी कर सकेंगे।
-राज्य में उर्वरक के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य के नोडल एजेंसी घोषित किया गया।
Updated on:
16 May 2023 01:24 pm
Published on:
16 May 2023 01:23 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
