
प्रतीकात्मक तस्वीर
MP News : राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल में शिक्षक ने नाबालिग के साथ दुराचार(Minor Girl Rape in School) किया था। अब इस स्कूल की मान्यता का रिन्यूवल नहीं होगा। इस निर्णय के बाद स्कूल में ताला लग गया। इसकी मान्यता नवीनीकरण के प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम ने निर्देश जारी कर दिए हैं।। इसके बाद स्कूल में दर्ज 324 स्टूडेंट को दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना होगा। इनमें से आरटीई के तहत दर्ज 54 बच्चों को सरकारी स्कूल में शिट किया जाएगा।
बीते वर्ष तीन साल की बच्ची(Minor Girl Rape in School) से स्कूल के शिक्षक के द्वारा दुराचार का मामला सामने आया था। शिक्षा विभाग से शिकायत हुई जिसके बाद स्कूल का संचालन सरकार ने अपने हाथ में लेते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया। किसी निजी स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का ये प्रदेश में पहला मामला था। बीच सेशन में बच्चों को पढ़ाई का नुकसान न हो इसके लिए एक सेशन संचालन के निर्देश हुए। मान्यता आगे न बढ़ाने का फैसला उसी समय हो गया था। स्कूल की मान्यता 31 मार्च को समाप्त हो गई। इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को कलेक्टर ने निरस्त करते हुए संचालन पर रोक लगा दी। इस मामले में डीपीसी ओपी शर्मा ने बताया कि कमला नगर में यह स्कूल कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रहा था। स्कूल के संबंध में दो जांच टीमें बनाई गई थीं। दोनों ने लापरवाही की रिपोर्ट दी थी।
स्कूल में आरटीई के तहत दर्ज 54 बच्चों को सरकारी स्कूल मिलेगा। वहीं फीस देकर पढ़ रहे बच्चे 324 बच्चे अपनी मर्जी के हिसाब से दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा ये बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में आना चाहे तो उन्हें एडमिशन दिया जाएगा।
Published on:
18 Apr 2025 07:15 am
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