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विजय शाह को पद से हटाने की याचिका पर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मंत्री की मुश्किलें

Vijay Shah - कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में मंत्री विजय शाह के लिए सोमवार का दिन मिलाजुला साबित हुआ।

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Supreme Court's strict order on prosecuting Minister Vijay Shah

Minister Vijay Shah- image patrika

Vijay Shah - कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में मंत्री विजय शाह के लिए सोमवार का दिन मिलाजुला साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओर जहां उन्हें पद से हटाने की कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया वहीं दूसरी ओर माफी की बात पर विजय शाह की मुश्किलें भी बढ़ाईं। कोर्ट ने उनके द्वारा मांगी गई माफी को अस्वीकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर की मंत्री विजय शाह को पद से हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को आत्म चिंतन करने की सलाह दी।

ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान मंत्री विजय शाह को भारी पड़ता दिख रहा है। कोर्ट ने उन्हें ऑनलाइन माफी पर कड़ी फटकार लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को रखी गई है।

विजय शाह को पद से हटाने संबंधी याचिका को सुनने से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर मंत्री विजय शाह को पद से हटाने संबंधी याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है। कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर ने यह याचिका दायर की थी। 23 जुलाई को दायर की गई इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत ली गई शपथ के उल्लंघन की बात कही गई थी। इसके अंतर्गत मंत्री विजय शाह का आचरण असंवैधानिक करार देते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की थी।

बता दें कि 11 मई को मंत्री विजय शाह ने महू में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। यहां के
रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी पर ​आपत्तिजनक कमेंट किया जिसका ​देशभर में विरोध किया गया। हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।