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होटल, रेस्त्रां में हुक्का बार मिला तो तीन साल की जेल

Hookah Lounge Ban In MP किसी भी होटल, रेस्त्रां या भोजनालय में हुक्का बार चलता पाया गया तो मालिक को तीन साल की सजा होगी। सब इंस्पेक्टर या उससे बड़े अधिकारी संचालकों पर यह कार्रवाई कर सकेंगे। गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू कर दिया गया है।

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Hookah Lounge Ban In MP भोपाल. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए राजधानी तैयार है। 31 दिसंबर की रात में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य स्थलों पर भरपूर मश्न मनेगा। नाच-गाने से लेकर खाने तक का इंतजाम होगा। लेकिन किसी भी होटल, रेस्त्रां या भोजनालय में हुक्का बार चलता पाया गया तो मालिक को तीन साल की सजा होगी। सब इंस्पेक्टर या उससे बड़े अधिकारी संचालकों पर यह कार्रवाई कर सकेंगे। इस संबंध में गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू कर दिया गया है।
यह है कानून
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मप्र संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार आवासीय होटल, रेस्तरां, भोजनालय या आमोद प्रमोद अथवा मनोरंजन के लिए चिन्हित स्थान पर हुक्का बार संचालित नहीं किये जा सकेंगे। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।
यह है भोजनालय
जहां किसी भी प्रकार का भोजन या जलपान मिलता है या उपभोग करने के लिए बेचा जाता है, वह स्थान भोजनालय की कैटेगरी में शामिल होगा।
यह होगी सजा
नियम के उल्लंघन पर 3 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकेगा। सजा कम से कम 1 साल की होगी। इसी तरह 50 हजार रुपए से कम जुर्माना नहीं लगेगा।
क्यों लाना पड़ा कानून
हुक्का बार के खिलाफ अभी तक धारा १४४ के तहत कार्रवाई की जाती थी। कानून न होने की वजह से कोर्ट से आसानी से स्टे मिल जाता था। इसलिए २०२२ में कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी देकर अध्यादेश जारी किया था। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब इसे लेकर अधिसूचना जारी की गयी है। अब बिना किसी वारंट के पुलिस संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। पुलिस का सामान जब्त करने का भी अधिकार होगा।