
Mp Teachers Recruitment: मध्यप्रदेश सरकार के एक फैसले से कई शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब मध्यप्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले ही नहीं, केंद्र या किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को भी मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक (primary teacher) के पद पर नियुक्ति मिल जाएगी। इस फैसले से अनुकंपा नियुक्ति वाले प्रकरणों को गति मिलेगी।
जनजातीय कार्य विभाग की उप सचिव दिशा प्रणय नागवंशी ने इस संबंध में आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग को पत्र लिखकर निर्देश किया है। उपसचिव ने पत्र में लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए जाने का प्रावधान है।
मध्यप्रदेश के जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग के भर्ती नियमों में प्राथमिक शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने की अर्हता है। इसमें इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा ही उत्तीर्ण किया जाना जरूरी है।
मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से आयोजित सीटीईटी (Central Teacher Eligibility Test) परीक्षा और अन्य राज्यों में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी मान्य किया है। इतना ही नहीं मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सन 2011-12 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वालों को भी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य कर दिया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को गति मिल जाएगी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले से बेरोजगारों में खुशी की लहर है। मध्यप्रदेश में 2022 से रुकी हुई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय (dpi) को शिक्षकों के 18 हजार पदों पर भर्ती शुरू करने के आदेश दिए हैं। इस भर्ती के संबंध में कई याचिकाएं कोर्ट में लगी थी, जिस पर हाल ही में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।
Updated on:
23 Aug 2024 08:40 pm
Published on:
23 Aug 2024 08:23 pm
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