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टि्वशा केस: गिरिबाला सिंह को मिलेगी जमानत ! 3 अदालतों में घूमी फाइल, अब होगी सुनवाई

Twisha Sharma Death Case: पूर्व जज गिरीबाला सिंह द्वारा कोर्ट में जमानत के लिए लगाई गई अर्जी की सुनवाई 24 जुलाई को विशेष सीबीआइ कोर्ट में होगी।
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Twisha Sharma Death Case: 3 अदालतों में घूमी गिरिबारा की जमानत की फाइल (Photo Source - Patrika)

Twisha Sharma Death Case: 3 अदालतों में घूमी गिरिबारा की जमानत की फाइल (Photo Source - Patrika)

Twisha Sharma Case Updates: एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत के आरोप में सास गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी कई अदालतों से गुजरने के बाद आखिरकार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। अब इस पर 24 जुलाई को विशेष सीबीआइ कोर्ट में बहस होगी। ट्विशा की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वकील अंकुर पांडेय ने बताया कि गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी 20 जुलाई को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव की अदालत में पेश की गई थी। शुरुआत में इसकी सुनवाई 21 जुलाई को तय की गई थी। बाद में मामला दसवीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की अदालत में भेजा गया, लेकिन उनके अवकाश पर होने के कारण केस फिर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लौट आया था।

इस कोर्ट में अर्जी सूचीबद्ध

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से बुधवार को इसे विशेष सीबीआइ कोर्ट भेजा गया। विशेष सीबीआइ कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण ड्यूटी जज ने प्रशासनिक रूप से मामले को 24 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को तय कर दी गई है।

न्यायाधीश ने खुद से अलग किया केस

आठवीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा की अदालत में भेजा गया। उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि वह समर्थ सिंह के संगीत, विवाह और रिसेप्शन समारोह में शामिल हो चुकी है हैं। इसी वजह से उन्होंने पहले भी इस मामले में अग्रिम जमानत की सुनवाई नहीं की थी। इसके बाद प्रकरण ग्यारहवीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव की अदालत में भेजा गया।

मां की देखभाल के लिए मांगी जमानत

पूर्व जज गिरीबाला ने मां की देखभाल के लिए जमानत की मांग की थी। साथ ही, उन्होंने स्वास्थ्य और घर में हुई चोरी का भी हवाला दिया है। सीबीआई ने कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं की और टीम के दिल्ली में होने का हवाला दिया। अब जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी।

राहत मिलते ही हाई कोर्ट ने रद्द की थी जमानत

बता दें, केस दर्ज होने के बाद गिरीबाला सिंह ने भोपाल की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। 15 मई को अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। हालांकि, मृतका ट्विशा शर्मा के परिजन ने इस आदेश को मप्र हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 27 मई को निचली अदालत के जमानत आदेश को होई कोर्ट ने निरस्त कर दिया।