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Vehicle Scrap Policy: अब 15 नहीं, 4 साल में भी पुरानी गाड़ियों को करा सकेंगे कबाड़, नोटिफिकेशन जारी

केंद्रीय बजट में पुराने वाहनों को खत्म करने पर दी रियायत का मिलेगा लाभ

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Vehicle Scrap Policy

भोपाल। चार या पांच साल पुराने जर्जर चार पहिया वाहन को भी अब व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में कंडम घोषित करवा जा सकेगा। मप्र परिवहन विभाग ने 15 वर्ष से कम पुराने वाहनों को भी इस योजना में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि 15 साल की समय अवधि का होना जरुरी नहीं है। देश के अन्य राज्यों के वाहन मालिक भी अपने आरटीओ से नो ड्यूज सार्टिफिकेट लाकर मप्र की पॉलिसी में शामिल हो सकेंगे। परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को कंडम घोषित करने के लिए भोपाल में इंपीरियल प्राइवेट लिमिटेड व इंदौर में महिंद्रा कंपनी को अधिकृत किया है। कंपनियां पुराने वाहन के वैल्यूएशन के बाद कंडम घोषित करने का दस्तावेज देंगी।

पेनाल्टी का 90 फीसदी होगा माफ

परिवहन विभाग ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमे 31 मार्च 2024 तक बरसों पुराने वाहन को कंडम घोषित कराने पर बकाया ट्रांसपोर्ट टैक्स एवं पेनाल्टी का 90 फ़ीसदी हिस्सा माफ कर दिया जाएगा। यानी 10 फीसदी राशि जमा कर ही वाहन कंडम घोषित करवा कर नए वाहन पर छूट मिलेगी।

यहां मिलेगा फायदा

-दो पहिया वाहन को स्क्रैप करने के बाद 2 लाख तक का दुपहिया वाहन खरीदने पर 7 प्रतिशत की दर से रोड टैक्स 14 हजार रुपए पड़ेगा। इस 14 हजार पर विभाग 25 फीसदी की छूट देगा। ऐसे में 3500 रुपये की छूट मिलेगी।

-चार पहिया स्क्रैप करने पर 30 लाख की कार खरीदी पर 10 प्रतिशत की दर से 30 लाख की कार का रोड टैक्स 3 लाख बनेगा। रोड टैक्स में 25 प्रतिशत के आधार पर 75 हजार की छूट मिलेगी।

-मालवाहक गाड़ी को स्क्रैप कर मालवाहक वाहन खरीदना होगा। मिनी ट्रक 12 पहिए वाले ट्रक को स्क्रैप कर खरीदने पर लाइफ टाइम टैक्स पांच लाख रुपए पर 15 फीसदी की दर से रोड टैक्स में 75 हजार की छूट मिलेगी।

-स्क्रैप सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जा सकेगा। जिस व्यक्ति के नाम पर वाहन स्क्रैब किया गया है, उसे वाहन खरीदने की आवश्यकता नहीं है

अरविंद सक्सेना, अपर आयुक्त, परिवहन का कहना है कि मप्र में किसी भी राज्य के वाहन को स्क्रैप करवाया जा सकेगा। सालों पुराने मामलों में 90 फीसदी तक बकाया माफ किया जाएगा। भोपाल और इंदौर के लिए कंपनियों को अधिकृत कर दिया गया है।

प्रदेश में पुराने वाहनों की स्थिति

कार -88529

मोपेड- 20162

जीप -21607

ट्रैक्टर- 74794

आटो रिक्शा -46999

गुड्स ट्रक- 72502

बस -14813

टैक्सी- 1098

बाइक- 208054

स्कूटर- 76188