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Viral Girl Monalisa Age: बुरा फंसा मोनालिसा का पति, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Viral Girl Monalisa Age: मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने वायरल गर्ल मोनालिसा की उम्र को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि फरहान से शादी के समय मोनालिसा नाबालिग थी।

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भोपाल

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Akash Dewani

Apr 10, 2026

Viral Girl Monalisa Age FIR Registered Against Farman Khan under POCSO in Maheshwar MP news

FIR Registered Against Farman Khan under POCSO Act in Maheshwar (फोटो- Patrika.com)

MP news: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी अब कानूनी विवाद में फंस चुकी है। केरल में की गई शादी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब पति फरमान पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय जनजाति आयोग (NCST) ने मोनालिसा की उम्र (Viral Girl Monalisa Age) को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि फरमान से शादी के समय मोनालिसा भोंसले नाबालिग थी। मोनालिसा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले फरमान खान से 11 मार्च 2026 को शादी की थी जिसके बाद से उसकी आयु को लेकर विवाद बना हुआ है। मोनालिसा के परिवार ने फरमान पर लव जिहाद का आरोप लगाया था।

जांच रिपोर्ट में सामने आई कहानी

जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद मोनालिसा के पति फरमान खान के खिलाफ खरगोन के महेश्वर थाने में पोक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच टीम ने एमपी और केरल में उपलब्ध दस्तावेजों की बारिखी से जांच की। महेश्वर के हेल्थ सेंटर के रिकार्ड्स से जांच दल को अहम सबूत मिले। रिकार्ड्स में पाया गया कि वायरल गर्ल मोनालिसा की उम्र शादी के समय 16 साल थी। रिकॉर्ड में उसकी बर्थ डेट 30 दिसंबर 2009 लिखी गई है।

शादी के समय बदली गई बर्थ डेट

जांच दल को एक और गंभीर जानकारी हाथ लगी। जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया की केरल में शादी रजिस्ट्रेशन के दौरान पेश किए गए जन्म प्रमाण में मोनालिसा की बर्थ डेट अलग लिखी गई है। जांच टीम ने इसे गंभीर गड़बड़ी मानते हुए संबंधित दस्तावेजों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश केरल सरकार से की है। आयोग की सिफारिश के बाद मोनालिसा के पति फरमान खान (Farman Khan) के खिलाफ महेश्वर थाने में पोक्सो सहित किडनेपिंग, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एसएआर दर्ज की गई है। आयोग ने मध्य प्रदेश और केरल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही शादी से जुड़े अधिकारियों को भी तलब किया गया है।

यह स्पष्ट रूप से लव जिहाद का मामला

शुक्रवार को मीडिया से मिले महेश्वर के विधायक राजकुमार मेव ने आरोप लगाया कि लडक़ी के नाबालिग होने के सभी प्रमाण मौजूद है। सारे साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद के जाल में फंसा कर लडक़ी की शादी की गई है। फरमान समेत संबंधित आरोपितों को उचित दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा उक्त लडक़ी को तत्काल वापस लाया जाना चाहिए। फरमान के विरुद्ध उचित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करके गिरफ्तारी की जाना चाहिए। महेश्वर के भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल ने कहा- शुरू से यह कहा जा रहा है कि उक्त लडक़ी नाबालिग है। लेकिन फरमान ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर शादी की, जिसकी उसे सजा मिलना चाहिए। पत्रकार वार्ता में लडक़ी के माता.पिता भी मौजूद थे, उन्होंने तत्काल उसे वापस लाने की मांग की।

सांसद ने कहा- पीडि़त परिवार को न्याय मिलेगा

खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा- आयोग की जांच से पीडि़त परिवार को न्याय मिलेगा। धोखाधड़ी से बनाए गए दस्तावेजों के आधार पर उक्त लडक़ी की शादी की गई, इसमें केरल के मंत्री, जनप्रतिनिधि व प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा फरमान के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 और पोक्सो एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई की जाना चाहिए। (MP news)