
विधानसभा की 2 सीटों पर उप-चुनाव
भोपाल। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मतदाताओं को रिमोट वोटिंग मशीन (आरवीएम) से मतदान (Vote) की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा उन मतदाताओं को मिलेगी जो शिक्षा, रोजगार या किसी अन्य कारणवश किसी दूसरी जगह पर चले गए हैं और मतदान के लिए अपने मूल निवास के मतदान केंद्र पर नहीं पहुँच पाते। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है।
मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि शिक्षा, रोजगार सहित किसी अन्य कारण से मतदाता किसी दूसरे राज्य में चला जाता है और मतदान के दिन वह अपने क्षेत्र में नहीं पहुँच पाता, तो उसे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करने की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
रिमोट वोटिंग के लिए करना होगा आवेदन
मतदाता को रिमोट वोटिंग मशीन से मतदान करने के लिए पहले अपने गृह क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा। यह आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जा सकेगा। आवेदन प्राप्ति के बाद गृह क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदाता का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही उसे रिमोट वोटिंग मशीन से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।
आयोग ने राजनीतिक दलों को किया आमंत्रित
राजनैतिक दलों के सामने रिमोट वोटिंग मशीन (आरवीएम) की कार्य-प्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सभी 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और 57 राज्यीय दलों को 16 जनवरी को 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आमंत्रित किया है। रिमोर्ट इवीएम कार्य-प्रणाली की जानकारी देने के दौरान आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे।
राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव
आयोग ने विधिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन, घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान की पद्धति, आरवीएम प्रौद्योगिकी सहित संबंधित विभिन्न मामलों पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से सुझाव भी मांगे हैं। राजनीतिक दल अपने सुझाव 31 जनवरी 2023 तक दे सकेंगे।
आरवीएम की यह रहेगी विशेषता
- रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) की सबसे बड़ी खासियत है कि यह ईवीएम का एडवांस वर्जन है। यह उतना ही सुरक्षित है, जितनी कि ईवीएम। यह एक नॉन नेटवर्किंग सिस्टम है।
- एक रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में 72 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूची रहेगी। इसमें अलग-अलग विधानसभाओं के मतदाता एक ही आरवीएम मशीन से मतदान कर सकेंगे। मतदान करने पहुँचे मतदाताओं को अपने बूथ क्रमांक और विधानसभा क्षेत्र का नाम बताना होगा।
Published on:
29 Dec 2022 11:38 pm
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