
भोपाल। बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डा. आनंद राय को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने भोपाल की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट परिसर में आनंद राय ने कहा कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के इशारे पर कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामले को लगाने गया था, वहीं से पुलिस ने हिरासत में लिया।
व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय को क्राइम ब्रांच दिल्ली से भोपाल लेकर पहुंची, जहां शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने से पहले उनकी मेडिकल जांच हुई।
इधर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है। निलंबन की वजह निरीक्षण के दौरान उनकी अस्पताल में अनुपस्थिति बताई गई है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इससे पहले उनका मेडिकल भी कराया गया।
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केके मिश्रा पर भी केस दर्ज
कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जालसाजी और एस्ट्रोसिटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया था। लेकिन दोनों ही जवाब देने नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी।
ऐसे हुआ था केस दर्ज
बतादें कि कुछ समय पहले ही एमपी-टीईटी के प्रश्न पत्र का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सीएम हाउस के ओएसडी लक्ष्मण सिंह का नाम भी नजर आ रहा था, स्क्रीन शॉट शेयर कर डॉ आनंद राय ने प्रश्न किया था कि ये लक्ष्मण सिंह कौन हैं। इसके बाद बवाल मच गया था और सीएम ऑफिस में उपसचिव के पद पर तैनात लक्ष्मण सिंह मरकाम ने डॉ आंनद राय और कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इन दोनों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी प्रकरण दर्ज हुआ था। इस बारे में डॉ आनंद राय का कहना था कि मैंने सिर्फ ये पूछा था कि ये कौन हैं। किसी अधिकारी का जिक्र भी नहीं किया था और मेरे खिलाफ केस दर्ज हो गया।
सुनवाई 11 अप्रैल को
व्यापमं मामले में व्हिसल ब्लोअर डॉ आनंद राय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई है, उसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राय के खिलाफ दर्ज केस खारिज करने से मना किया था। राय के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने के मामले में केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद आनंद राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि वह याचिका पर 11 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।
Published on:
08 Apr 2022 06:14 pm

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