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एमपी में 1 अप्रेल से वेतन में बढ़ोत्तरी, महंगाई सूचकांक के आधार पर जारी किया संशोधित आदेश

Salary Hike - मध्यप्रदेश में महंगाई सूचकांक के आधार पर 1 अप्रेल 2026 से श्रमिकों का वेतन बढ़ाया

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Salary Hike - नए वित्तीय वर्ष में एमपी में वेतन बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के श्रम विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इसमें महंगाई सूचकांक के आधार पर श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया है। प्रदेश के 50 लाख श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। श्रम विभाग के आदेश के अनुसार वेतन की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इससे श्रमिकों के वेतन में हर माह करीब 250 रुपए का इजाफा होगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए निराशा जताई है। उन्होंने बढ़ोत्तरी की राशि बेहद कम बताते हुए वेतन में कम से कम 2000 रुपए मासिक वृद्धि की मांग की है। ऐसा नहीं किए जाने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी है।

श्रम विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश के श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम वेतन दरें लागू कर दी हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश से न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) के कारण श्रमिकों के प्रतिदिन के वेतन में औसतन ₹9 की बढ़ोत्तरी होगी। इस प्रकार मासिक वेतन में करीब ₹234 की वृद्धि होगी। प्रदेश के निजी व उद्योगों के करीब 40 लाख श्रमिकों को वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी विभागों के करीब 10 लाख श्रमिक भी इससे लाभान्वित होंगे।

महंगाई सूचकांक के आधार पर संशोधन

जुलाई-दिसंबर 2025 के औसत महंगाई सूचकांक में वृद्धि की वजह से वेतन में संशोधन किया गया है। श्रमायुक्त तन्वी हुड्डा द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई दरें 67 श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होंगी।

उद्योगों के लिए अलग-अलग दरें

संशोधित आदेश के अनुसार 26 दिन के कार्यमान पर अब अकुशल श्रमिक को मासिक 12425 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार अर्द्धकुशल श्रमिक को 13421 रुपए, कुशल को 15144 रुपए और उच्च कुशल श्रमिकों को मासिक 16769 रुपए प्राप्त होंगे। दैनिक वेतन श्रमिकों की श्रेणियों के अनुसार क्रमशः 478 रुपए, 516 रुपए, 582 रुपए और 645 रुपए तय किया गया है।

सरकारी विभागों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए 30 दिन के आधार पर वेतन निर्धारित किया

सरकारी विभागों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए 30 दिन के आधार पर वेतन निर्धारित किया गया है। इसमें महंगाई भत्ते को जोड़कर अकुशल श्रमिक को 12425 रुपए और उच्च कुशल श्रमिक को 16769 रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त होंगे। कृषि क्षेत्र, बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग के लिए भी नई दरें लागू की गई हैं। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अकुशल श्रमिक को 334 रुपए रोज यानी करीब 10012 रुपए मासिक वेतन मिलेगा।