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World Consumer Rights Day 2022: पसंद नहीं आने पर बिका माल वापस करना आपका अधिकार है

हर साल 15 मार्च को ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ World Consumer Rights Day मनाया जाता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि एक Consumer के रूप में उनके क्या अधिकार हैं। इसी का फायदा उठाते हैं कुछ दुकानदार। कई बार Consumer ठगा जाता है। सबसे कॉमन बात जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए वो यह है कि यदि आपने किसी दुकान से कोई चीज खरीदी है तो दुकानदार को उसे वापस लेना ही होगा।  

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चेतावनी— बिका माल वापस नहीं होगा... जी नहीं जनाब, ग्राहक को सामान पसंद नहीं आया तो माल वापस लेना ही होगा

चेतावनी— बिका माल वापस नहीं होगा... जी नहीं जनाब, ग्राहक को सामान पसंद नहीं आया तो माल वापस लेना ही होगा

व्यापारी ने कहा- सामान वापस लेने के लिए नहीं खोली है दुकान
मैंने लोहा बाजार स्थित सोना गारमेंट्स से दो हजार रुपए का सामान खरीदा। पसंद नहीं आने पर वापस गई और पैसे मांगे तो दुकानदार ने बिल दिखाते हुए साफ मना कर दिया। बिल के पीछे लिखा था बिका माल वापस नहीं होगा। मैंने दुकानदार से विनती की कि आप दो सौ रुपए काट लो और 1800 वापस कर दीजिए। पर वह नहीं माना। बोला- क्या हमने दुकान सामान वापस करने के लिए खोल रखी है। अंत में मजबूरी में बच्चों को दूसरे कपड़े दिलाने पड़े।
(जैसा कि पीडि़ता ने 'पत्रिका 'को फोन पर बताया।)

जानना जरूरी क्योंकि यह आपका अधिकार है...
माल तो वापस लेना ही होगा, क्योंकि यह consumer protection act का खुला उल्लंघन है।

क्या है consumer protection act 2019
उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का समान चुनने का अधिकार है और पसंद नहीं आने पर उसे बदलने या वापस करने का अधिकार है।

कहां करें शिकायत
- consumer forum में कोई भी व्यक्ति खुद जाकर शिकायत कर सकता है।
- कलेक्टोरेट में भी शिकायत कर सकते हैं।
- CM Helpline भी है।

रुपए वापस करें या सामान बदलकर दें
व्यापार में consumer ही सर्वेसर्वा होता है। कोई भी दुकानदार इस तरह नहीं लख सकता कि बिका माल वापस नहीं होगा। खरीदार को यदि वस्तु पसंद नहीं आई तो उसे वापस करने का हक है। दुकानदार उसे सामान बदलकर दे सकता है या रुपए वापस कर सकता है।
- सतीष गंगराडे, अध्यक्ष, न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ

कलेक्टोरेट में भी कर सकते हैं शिकायत
consumer को दुकानदार से किसी प्रकार की बिल या सामान संबंधी शिकायत है तो वह उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। कलेक्टोरेट में आकर भी शिकायत कर सकते हैं। इसका निराकरण फोरम में ही होगा। सीएम हेल्पलाइन में 15 शिकायतें हैं, सभी को उपभोक्ता फोरम भेजा गया है।
- ज्योति शाह नरवरिया, जिला आपूर्ति अधिकारी, भोपाल

एक्सपर्ट व्यू
यह अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है
कोई भी विक्रेता अगर बिल पर यह लिखता है कि बिका माल वापस नहीं होगा तो यह अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है। यह consumer protection act 2019 का उल्लंघन है। consumer forum में इसको लेकर शिकायत की जा सकती है। इसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। अगर क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है तो फिर सजा का प्रावधान भी है।
- दीपेश जोशी, एडवोकेट, उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ

अपने अधिकारों को जानना जरूरी
इस तरह की शर्त लगाना उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन है। कई बार उपभोक्ता, जानकारी के अभाव में माल वापस नहीं करता। जबकि उपभोक्ता कानून में ग्राहकों को कई अधिकार दिए गए हैं। इसे जानना उपभोक्ता वर्ग के लिए जरूरी है। सामान खरीदने के बाद यदि वस्तु वारंटी पीरियड में है तो दुकानदार को उस सामान को वापस लेना ही होगा।
-मुुकुल शर्मा, उपभोक्ता मामलों के जानकार