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हत्यारे को मिली ‘तिहाड़’ की पक्की सजा: उम्रकैद के साथ कोर्ट ने ठोका 1.10 लाख का भारी जुर्माना!

Bijnor News: बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड में दोषी मनोज को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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हत्यारे को मिली 'तिहाड़' की पक्की सजा.. Image Source - Pexels

Bijnor Murder Case: फरवरी 2024 में बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हकीमपुर मेघा से एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया था। कोमल सिंह ने अपने भाई महेंद्र के अचानक गायब हो जाने को लेकर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कई दिनों तक खोजबीन के बावजूद जब महेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों का शक गहराता चला गया और मामला धीरे-धीरे हत्या की आशंका की ओर बढ़ता गया।

परिजनों की शंका से खुला हत्या का राज

लापता महेंद्र के भाई कोमल सिंह ने अपनी भाभी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि उसकी भाभी ने बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिबड़ी निवासी मनोज पुत्र राजपाल और गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी विकास के साथ मिलकर महेंद्र की हत्या की साजिश रची। इस आशंका के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की।

पुलिस विवेचना में जुटे अहम सबूत

जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे आरोपियों की भूमिका सामने आने लगी। मोबाइल कॉल डिटेल्स, घटनाक्रम से जुड़े बयान और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनोज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना के दौरान पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार केस की निगरानी की, ताकि न्यायालय में मजबूत पैरवी की जा सके।

अदालत में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया

मामले की सुनवाई एडीजे पॉक्सो न्यायालय में चली, जहां अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।

कोर्ट का सख्त फैसला और जुर्माना

सोमवार को अदालत ने ग्राम तिबड़ी, धामपुर निवासी मनोज पुत्र राजपाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है और क्षेत्र में इसे न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।

पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ

लंबे समय तक चले इस मामले के बाद अदालत के फैसले से महेंद्र के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। परिजनों ने पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले से समाज में अपराध करने वालों को कड़ा संदेश जाएगा।