
बिजनौर। केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट (new motor vehicle act 2019) लागू कर दिया गया है। जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया है। इसके बाद से ट्रैफिक चालान और संशोधित बिल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
इस सबके बीच उत्तर प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। जिसके अनुसार प्रदेश में फिलहाल ट्रैफिक पुलिसकर्मी नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू की गई जुर्माने की राशि नहीं वसूल सकते। प्रदेश में पुरानी जुर्माना राशि पर ही चालान किए जाएंगे।
दरअसल, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बयान दिया है कि फिलहाल योगी सरकार प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर होने वाले चालान को पुरानी दरों पर ही किया जा रहा है। नई दरें लागू करने पर सरकार विचार कर रही है।
उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उत्तर प्रदेश में जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। वाहनों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर पकड़े जाने पर उत्तर प्रदेश में फिलहाल पुरानी दर से ही चालान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस अभी नई दरों से चालान न करें, इसके लिए सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना लगाए जाने पर अगर कोई चालक कोर्ट जाता है तो उसे नई दरों के हिसाब से ही शमन शुल्क जमा कराना होगा।
Updated on:
14 Sept 2019 01:01 pm
Published on:
14 Sept 2019 01:00 pm
बड़ी खबरें
View Allबिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
