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15 साल पुराने सरकारी वाहनों को लगेंगे ब्रेक

- सरकार की पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग में जाएंगे - देश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की संख्या नौ लाख, बीकानेर में कोई रिकॉर्ड नहीं

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15 साल पुराने सरकारी वाहनों को लगेंगे ब्रेक

15 साल पुराने सरकारी वाहनों को लगेंगे ब्रेक

जयप्रकाश गहलोत/बीकानेर. पुराने वालों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश एक अप्रेल, 23 से प्रभावी हो जाएगा। दो दिन बाद 15 साल पुराने सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चल पाएंगे। ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वत: निरस्त हो जाएगा। इस संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके अधिसूचना सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की जा चुकी है। इस संशोधित अधिनियम के तहत जिन वाहनों का एक अप्रेल से पूर्व रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लिया गया है, उनका भी स्वत: ही रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।

फिलहाल निजी वाहन मालिकों को छूट

सरकार का यह फैसला वर्तमान में केवल सरकारी वाहनों के लिए लिया गया है। इसमें निजी कारों व मोटर वाहनों को छूट दी गई है। यदि किसी आमजन के पास कोई कार या अन्य मोटर वाहन है, तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इतना जरूर है कि अगर कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत डिस्पोज करता है, तो उन्हें वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

बीकानेर में अभी तक आंकड़ा ही नहीं
सूत्रों की मानें, तो देशभर में नौ लाख सरकारी गाडि़यां 15 साल पुरानी हैं। वहीं दूसरी ओर बीकानेर के सरकारी विभागों में कितनी गाडि़यां 15 साल पुरानी है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जिला प्रशासन कार्यालय ने सभी विभागों से अब सूचना मांगी है।

चार साल बाद सैकड़ों वाहन स्क्रैप पॉलिसी में आएंगे

जानकारी के मुताबिक जिला कलक्टर, परिवहन, स्वास्थ्य, पुलिस, इंगांनप, जन स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग आदि में पांच साल बाद सैकड़ों वाहन स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में आ जाएंगे। इन विभागों में वर्ष 2012 व 13 के खरीदे वाहन हैं, जो तीन-चार साल बाद प्रतिबंधित वाहनों की श्रेणी में आ जाएंगे। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की मानें, तो सरकार अगर निजी वाहनों पर भी 15 साल पुरानी स्क्रैप पॉलिसी लागू करती है, तो करोड़ों वाहन इसके दायरे में आएंगे।


इनका कहना है...
सरकारी 15 साल पुराने वालों के रजिस्ट्रेशन रिन्यु नहीं करने का आदेश सरकार से मिला है। अब सरकारी विभाग खुद जिम्मेदार हैं कि वह पुराने वाहनों का स्क्रैप करवाएं। इसके बावजूद वे 15 साल पुराने वाहन का संचालन करते हैं और वाहन पकड़ा जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राजेश कुमार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी