
एम्बुलेंस का फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त, पंजीयन निलंबित
पांच सौ रुपए के स्थान पर वसूले थे एक हजार रुपए
बीकानेर.
कोरोना महामारी को अवसर के रूप में काम लेने वाले एम्बुलेंस संचालक के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसके फिटनेस प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के साथ ही एम्बुलेंस के पंजीयन को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है। एम्बुलेंस चालक ने पांच सौ रुपए के स्थान पर एक हजार रुपए किराया वसूला था।
परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी जुगल किशोर माथुर ने बताया कि निर्धारित किराए से अधिक किराया वसूलने तथा एम्बुलेंस का संचालन तय मापदण्डों के अनुरूप नहीं करने पर संबंधित वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। माथुर ने बताया कि मनीष सोनी नामक ने अपनी शिकायत में लिखा कि 14 मई को एम्बुलेंस संख्या आरजे 07 पीए 5147 के चालक ने पीबीएम अस्पताल से जेएनवी कॉलोनी तक जाने का एक हजार रुपए किराया लिया गया, जबकि परिवहन विभाग ने शहरी क्षेत्र में आने-जाने का कुल किराया पांच सौ रुपए निर्धारित कर रखा है। शिकायत प्राप्त होने पर परिवहन विभाग के निरीक्षक सुरेन्द्र बेनीवाल ने वाहन का भौतिक सत्यापन करने के बाद कार्रवाई की।
यह कमियां भी मिली
विभाग के निरीक्षक सुरेन्द्र बेनीवाल ने जब एम्बुलेंस का भौतिक निरीक्षण किया तो वाहन में अग्निशमन यंत्र, स्ट्रेचर व प्राथमिक उपचार पेटी नहीं थी। इसके अलावा वाहन में हैण्ड ब्रेक तक नहीं था। टायर भी कमजोर पाए गए। नियमों की अनदेखी करने पर वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र 26 मई से तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। इस अवधि के दौरान वाहन जेएनवी पुलिस थाना में खड़ा रहेगा।
Published on:
29 May 2021 12:11 pm
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