उन्होंने अभियुक्त जीतू उर्फ कालू जीनगर को हत्या का दोषी करार दिया।प्रकरण के अनुसार दो अगस्त, 2020 को कमला कॉललोनी निवासी जितेन्द्र उर्फ जीतू उर्फ कालू जीनगर पुत्र धन्नाराम ने 50 रुपए नहीं देने पर बुजुर्ग प्रेम कुमार सरदाना की चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी। अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार रंगा ने इस मामले में 13 गवाहों के बयान करवाए और 29 दस्तावेज प्रदर्शित किए। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।