कोर्ट कमिश्नर ने 3 दिसंबर को कोर्ट को बताया कि अदालती आदेश की पालना में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सूचित कर संपत्ति निरीक्षण के लिए वे 30 नवंबर को बीकानेर स्थित शिव विलास, लालगढ़ पैलेस गए, लेकिन उन्हें गार्ड ने यह कहकर प्रवेश नहीं करने दिया कि
सिद्धि कुमारी यहां नहीं हैं और उनकी इजाजत के बिना किसी को भी प्रवेश करने नही दिया जाएगा। उसने लालगढ़ पैलेस के दरवाजे बंद कर ताला लगा दिया, जिसके कारण सम्पत्तियों की सूची नहीं बन पाई।
वहीं, सिद्धि कुमारी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर मौका कमिश्नर की नियुक्ति पर सहमति वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। न्यायालय ने यह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। साथ ही, सिद्धि कुमारी और गेटमैन अविनाश व्यास को नोटिस जारी किया और मौका कमिश्नर शर्मा को पुन: निरीक्षण कर छह दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। आदेश की पालना के लिए कमिश्नर को पुलिस की मदद लेने को भी कहा।
निरीक्षण के लिए पहुंचे, ताले नहीं खुले
न्यायालय के आदेश की पालना में मौका कमिश्नर तीन दिसम्बर को पुन: शिव विलास,लालगढ़ पैलेस पहुंचे परन्तु उन्हें बताया गया कि कमरों की चाबियां सिद्धि कुमारी के पास हैं और उनकी तबीयत ठीक नही हैं। अत: शिव विलास के कमरे खुलवाने में सक्षम नहीं हैं।
मौका कमिश्नर ने न्यायालय में पेश की रिपोर्ट
मौका कमिश्नर की ओर से बुधवार को न्यायालय में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 सिद्धि कुमारी के सहयोग के अभाव में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। अत: पुलिस अधीक्षक बीकानेर को पुलिस बल का सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए जाएं।