परिपत्र में ये भी निर्देश
प्रदेश में पुलिस अधिकारी, विशेषकर वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी अपराधों की जांच-पड़ताल करने, गश्त या नाकाबंदी चैकिंग के लिए जाएं तो पद के अनुरूप अधिकृत हथियार साथ लेकर जाएं। अधिकारी थाने से बाहर जाते समय पुलिस वाहन में ऐसे एक-दो हथियारबंद पुलिसकर्मियों को साथ लेकर जाएं, जिन्होंन विशेष रूप से एके-४७, इंसास, पंप एक्शन गन का प्रशिक्षण लिया है।