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वाणिज्यिक कर विभाग देगा छूट

देरी से रिटर्न फाइल करने एवं हार्ड कॉपी देरी से प्रस्तुत करने वाले व्यवहारियों को आरोपित विलम्ब शुल्क की राशि में छूट का विशेष अवसर
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Commercial Tax Department

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वाणिज्यिक कर विभाग देरी से रिटर्न भरने वाले व्यवहारियों को विलम्ब शुल्क में इस बार छूट देगा। विभाग के उपायुक्त (प्रशासन) हेमन्त जैन ने बताया कि देरी से रिटर्न फाइल करने एवं हार्ड कॉपी देरी से प्रस्तुत करने वाले व्यवहारियों को आरोपित विलम्ब शुल्क की राशि में छूट का विशेष अवसर दिया गया है।

इसके तहत जिन व्यवहारियों ने ऑन लाइन रिटर्न की हार्ड कॉपी निर्धारित समयावधि के बाद प्रस्तुत की है। उनके लिए विलम्ब शुल्क की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष विलम्ब शुल्क की राशि वेव करने के प्रावधान रखे गए हैं।

इसी प्रकार जिन व्यवहारियों ने ऑन लाइन रिटर्न देरी से फाइल किया है, उन्हें आरोपित विलम्ब शुल्क की 40 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष विलम्ब शुल्क राशि वेव करने के प्रावधान रखे गए हैं।

योजना के तहत 30 नवम्बर तक पारित सभी कर निर्धारण आदेशों में आरोपित विलम्ब शुल्क पर लागू होगी। व्यवहारियों को निर्धारित विलम्ब शुल्क की राशि 30 नवम्बर या उससे पूर्व जमा करवाकर विभाग में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।