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कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे मतदान, हस्ताक्षर-अंगूठा लगाने की अनिवार्यता नहीं

bikaner news: पंचायत चुनाव: अंगुली पर अमित स्याही और मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर-अंगूठा लगाने की अनिवार्यता नहीं। पहचान के लिए पीपीई किट व मास्क नहीं हटवाया जाएगा।

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कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे मतदान, हस्ताक्षर-अंगूठा लगाने की अनिवार्यता नहीं

कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे मतदान, हस्ताक्षर-अंगूठा लगाने की अनिवार्यता नहीं

बीकानेर। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए संक्रमित व्यक्ति को कोरोना गाइड लाइन और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के तहत ही मतदान करना होगा। जिला निर्वाचन विभाग और स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत मतदान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति पंचायत चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार यदि कोरोना संक्रमित मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित करवा कर उसे सूचित करेगा। ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे आखिर में करवाया जाएगा।

स्वास्थ्य कर्मियों की देख रेख, कोरोना से बचाव जरुरी

कोविड-१९ पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों की देख रेख में चिकित्सा विभाग के प्रोटोकॉल-निर्देश एवं इस संबंध में नियम सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान कराया जाएगा। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति की ओर से मतदान के समय ग्लव्स पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे। पहचान के लिए पीपीई किट-मास्क नहीं हटवाया जाएगा। मतदान अधिकारी इसका नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा। वहीं मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अंगुली पर अमिट स्याही लगाए जाने की एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

सीएमएचओ देंगे सूचना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है, उन पंचायतों में मतदान से एक दिन पहले की कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं इसके लिए नियुक्त ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। उपखण्ड अधिकारी- तहसीलदार संबंधित मतदान दलों को सूचना उपलब्ध कराएंगे। यदि मतदाता मतदान के दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मी, पटवारी, ग्राम सचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से संपर्क करने के लिए निर्देशित करेगा।

यह भी आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड-१९ पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी-प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए व्यक्ति को सरकारी-प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जाएगा।