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बीकानेर. अब महिलाओं कर्मचारियों व शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव के लिए ७३५ दिन की छुट्टियां मिलेगी । इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने मंगलवार को आदेश जारी किए । आदेश में जब तक महिला के दो बच्चों की उम्र १८ वर्ष तक न हो जाए, उस दौरान ७३५ दिन की छुट्टियां मिलती रहेगी । यह छुट्टियां महिला को लगातार नहीं मिलेगी । जब तक आवश्यकता हो तब तक यह छुट्टियां दी जाएगी। पहले महिलाओं को १८० दिनों की छुट्टियां मिलती थी ।
यह अवकाश एक कलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक नहीं लिया जा सकेगा । एक स्पेल जो एक कलेण्डर वर्ष में आरंभ होगा और समाप्त अगले कलेण्डर वर्ष में होगा । यह अवकाश प्रारंभ वाले कलेण्डर वर्ष का स्पेल माना जाएगा । यह अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह माना जाएगा तथा तदनुसार ही स्वीकृत होगा । चाइल्ड केयर लीग अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से तत्काल पूर्व प्रभावी दर से अवकाश वेतन देय होगा ।
इन्हें विशेष परिस्थितियों में होगा स्वीकृत
सामान्यत प्रोबेशनी ट्रेनी कार्मिक को चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है तो प्रोबेशन अवधि उतने दिन आगे होगी, जितनी अवधि का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत होगा। दिव्यांग संतान के प्रकरण में संबंधित महिला कार्मिक से निर्भरता प्रमाण-पत्र अवकाश स्वीकृति से पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।
अलग से होगा खाता
यह अवकाश किसी भी अन्य अवकाश में नामे नहीं किया जाएगा। चाइल्ड केयर अवकाश का खाता पृथक से संलग्न प्रपत्र में संधारित किया जाएगा। इसे सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा। अवकाश स्वीकृता अधिकारी राज्य सरकार के दैनदिन कार्यों के सुचारू रूप से संचालित करने, प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रखने, कोई विपरीत प्रभाव न पडऩे या राज्य सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे तो चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकेगा।
Published on:
11 Jul 2018 08:30 am
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