बीकानेर

बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के अभियुक्त को पांच साल की सजा

बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के अभियुक्त को पांच साल की सजा

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बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के अभियुक्त को पांच साल की सजा,बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के अभियुक्त को पांच साल की सजा,बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के अभियुक्त को पांच साल की सजा

बीकानेर. नोखा थाना क्षेत्र में दो साल पहले 12 वर्षीय बालिका को बीच रास्ते में रोककर छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त को पोक्सो कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने नोखा के चरकड़ा निवासी नेमाराम उर्फ नेमीचंद पुत्र बचनाराम नायक को पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत पांच साल के कठोर कारावास से दंडित किया। उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष साहू ने न्यायाधीश के समक्ष नौ गवाहों के बयान करवाए तथा आठ दस्तावेज प्रदर्शित किए। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई।

यह है मामला

नोखा थाने में नाबालिग बालिका के पिता ने आठ जून, 2021 को मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में चरकड़ा गांव के नेमाराम उर्फ नेमीचंद पुत्र बचनाराम नायक पर उसकी 12 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री अपने ताऊ के घर जा रही थी। तब उसे आरोपी ने रोक लिया और लालच दिया। नहीं मानने पर जबरदस्ती पकड़ लिया। बालिका ने शोर मचाया, तब एक महिला व पुरुष दौड़कर गए। तब आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज की और धक्का-मुक्की कर भाग गया। घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था।

Published on:
03 Aug 2023 03:06 pm
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