
अच्छी खबर : बीकोनर में पीक थूकने पर लगेगा 200 रु. का जुर्माना
बीकानेर. सार्वजनिक स्थानों पर अब पान की पीक थूकना महंगा पडेग़ा। एसा करते पाए जाने पर 200 रुपए जुर्माना लगेगा। अभय कमांड सेंटर पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से एसे व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी। कैमरों से फोटो प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को चिह्नित कर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि पान की पीक सहित अन्य गंदगी न फैले, इसके लिए अधिकारी मुख्य मार्गो पर निगरानी रखेंगे। पशुपालक पशुओं का अपशिष्ट सड़कों पर नहीं फैंके। अगर पशुपालक की ओर से एेसा किया जाता है तो पशुपालक को एक बार में पांच हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। गौतम ने बताया कि सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहर की चारदीवारी व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों, एेतिहासिक भवनों की सुंदरता को खराब करने वाले संस्थान के मालिकों अथवा यह कृत्य करते पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक कृत्य पर दो हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
सड़क पर अपशिष्ट डालने पर आर्थिक दंड
होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक इकाईयों को अपने अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए अपने भवन में प्लांट लगाना होगा। प्लांट नहीं लगाने और अपशिष्ट को मुख्य मार्गो पर डालने पर अब प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना देना होगा।
इसके लिए संस्थानों पर दो से पांच हजार रुपए तक जुर्माना प्रतिदिन लगाया जाएगा। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक में कहा कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखे, विशेषकर एेसे संस्थान जिनके कारण प्रतिदिन निकाय क्षेत्र में गंदगी होती है। इन्हें चिह्नित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
Published on:
29 May 2019 11:07 am
