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सरकारी स्कूलों को अगले महीने मिल जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक

राजस्थान पत्रिका ने हाल ही 6 अक्टूबर के अंक में गेस्ट फैकल्टी योजना भी बस्ते में डाल कर भूले शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इसकी ओर सरकार और शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया था।

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सरकारी स्कूलों को अगले महीने मिल जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक

सरकारी स्कूलों को अगले महीने मिल जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक

बीकानेर. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का पुख्ता कदम आखिरकार शिक्षा विभाग ने उठा ही लिया। शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी रखे जाने का कार्यक्रम तय कर दिया है। इस योजना में सेवानिवृत्त तथा निजी अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए निदेशालय ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही कई शर्ते भी लागू कर दी हैं। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने हाल ही 6 अक्टूबर के अंक में Òगेस्ट फैकल्टी योजना भी बस्ते में डाल कर भूलेÓ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इसकी ओर सरकार और शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया था।

शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने सोमवार को जारी आदेशों में भर्ती प्रक्रिया दो नवंबर से शुरू करने को कहा है। इसके तहत 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच कर 12 नवंबर को नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे और 19 नवंबर को कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि तय की गई है। सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, उस अवधि तक के लिए पूर्णत: अस्थाई तौर पर यह नियुक्ति होगी। निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा, जो वित्त विभाग ने जारी किए हुए हैं।

गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य, पीइइओ करेंगे। किसी भी पद के लिए 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक तथा निजी अभ्यर्थी (जो उस पद की पात्रता रखते हैं) आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित विद्यालय के प्राचार्य एवं पीइइओ को विद्यालय समय पर जमा कराना होगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर चयन होगा

परिवेदन समिति का गठन

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिनों में प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए परिवेदना समिति का गठन किया गया है। इसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष, डीइओ (माध्यमिक एवं प्रारंभिक) तथा संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।

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