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इस बार नेताजी पैर छूकर ‘गले मिल़’ नहीं सकते

पंचायत चुनाव में रखना होगा कोरोना गाइडलाइन का ध्यानउम्मीदवारों के लिए जारी हुए चुनाव प्रचार के निर्देश

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इस बार नेताजी पैर छूकर ‘गले मिल़’ नहीं सकते

इस बार नेताजी पैर छूकर ‘गले मिल़’ नहीं सकते

बीकानेर. पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान इस बार उम्मीदवार न तो मतदाताओं से हाथ मिला सकते है और ना ही मतदाताओं व अन्य व्यक्तियों को गले लगाया जा सकता है। उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान पैर भी नहीं छू सकेंगे। उम्मीदवारों को कोरोना गाइड लाइन की पालना करते हुए अपना चुनाव प्रचार करना होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव प्रचार को लेकर जारी की गई गाईड लाइन के अनुसार उम्मीदवारों को गाईड लाइन की पालना करते हुए चुनाव प्रचार करना होगा। चुनाव प्रचार के समय प्रचार में शामिल सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं सोशल डिस्टेसिंग की पालना के लिए दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी।

प्रचार के दौरान पांच व्यक्ति साथ
चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों की ओर से घर-घर चुनाव प्रचार के दौरान साथ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित रखना होगा। गाईड लाइन के अनुसार चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की ओर से घर-घर चुनाव प्रचार के समय एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों की ओर से एक निश्चित समयन्तराल में अपने हाथों को सैनेटाईज करना होगा।

गाईड लाइन का उल्लंघन तो होगी कार्यवाही
पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को अनुमत तरीके से ही चुनाव प्रचार करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सभी पुलिस आयुक्त व अधीक्षक को भेजे गए पत्र में बताया है कि यदि चुनाव प्रचार में केन्द्र-राज्य राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 के संबंध में जारी गाईड लाईन का उल्लंघन पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा -51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।