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बिना अनुमति शराब पार्टी करना पड़ेगा महंगा

new year 2020- बिना अनुमति शराब पार्टी करना पड़ेगा महंगा

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बिना अनुमति शराब पार्टी करना पड़ेगा महंगा

बिना अनुमति शराब पार्टी करना पड़ेगा महंगा

बीकानेर. नए साल पर शराब पार्टियों के लिए आबकारी विभाग ने अस्थायी लाइसेंस देने की व्यवस्था की हुई है, लेकिन लाइसेंस चार-पांच ही जारी होते हैं और शराब पार्टियां सैकड़ों जगह होती हैं। इस बार आबकारी विभाग नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाली शराब पार्टियों पर निगरानी की व्यवस्था में जुट गया है। बिना अनुमति पार्टी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और हवालात में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए शराब पार्टी करने से पहले अस्थायी लाइसेंस लेना जरूरी है। पिछले साल विभाग के पास एेसे आयोजनों के लाइसेंस के लिए महज ९ आवेदन आए थे, जबकि इस बार अभी तक एक ही आवेदन आया है।


जानकारी के अनुसार होटल, रेस्त्रां और क्लब से लेकर शहर के बाहरी हिस्सों में ढाबों पर बड़े पैमाने पर पार्टियां होती हैं, जिसमें शराब परोसी जाती है। राज्य आबकारी विभाग ने ऐसे सभी पार्टियों के लिए लाइसेंस जरूरी किया हुआ है, लेकिन जिलेभर में नए साल की पूर्व संध्या पर लाइसेंस वाले होटल, बार व रेस्त्राओं के अलावा कई जगह शराब पार्टियां होती हैं। इसके बावजूद आबकारी व पुलिस विभाग को कहीं कुछ नजर नहीं आता।


यूं ले सकते हैं लाइसेंस
लाइसेंस तीन प्रकार के हैं। दो हजार रुपए में व्यक्तिगत पार्टी, पांच हजार रुपए में होटल में पार्टी करते हैं और शराब खुद लाते हैं और तीसरी श्रेणी की फीस आठ हजार रुपए निर्धारित है, जिसमें होटलवाला सारे इंतजाम करता है। अस्थायी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवदेन किया जा सकता हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म शराब की दुकानों में मिलेगा। आबकारी विभाग जांच-पड़ताल कर लाइसेंस जारी करेगा।

कैसे फलीभूत होगी योजना
नए साल पर शराब पार्टी के लिए वर्ष २०१७ में दो और वर्ष २०१८ में सात लाइसेंस जारी किए गए थे। गौरतलब है कि लोग अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन ही नहीं करते, जबकि सैकड़ों जगह शराब पार्टी होती है। शराब पार्टी करने वालों में किसी का भय नहीं है।

यह है गणित
लाइसेंसशुदा बार-होटल : 35
अवैध : 100

विशेष इंतजाम
नए साल पर होने वाली अवैध शराब पार्टियों पर अंकुश लगाने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिलेभर में ९ उडऩदस्ते बनाए गए हैं। शराब तस्करी रोकने के लिए जिले से सटते राजमार्गों पर विशेष जांच की जाएगी। उडऩदस्तों की मॉनिटरिंग सहायक आबकारी अधिकारी करेंगे। बिना लाइसेंस शराब परोसते पाए जाने पर आबकारी अधिनियम में कार्रवाई करेंगे।
डॉ.भवानीसिंह राठौड़, जिला आबकारी अधिकारी