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शिक्षकों की कमी के चलते यदि किसी स्कूल में तालाबंदी हुई तो इसके लिए संस्था प्रधान को जिम्मेदार माना जाएगा।
प्रधानाचार्य अथवा संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी किए है।
प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशकों ने संयुक्त आदेश में कहा कि सीधी भर्ती और पदोन्नति के बाद अब स्कूलों में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी जैसे हालात नहीं रहे हैं।
एेसे में किसी भी विद्यालय में तालाबंदी जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। यदि एेसी स्थिति पैदा होती है तो संस्था प्रधान तुरंत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाकर इस स्थिति को टाले।
निदेशक के अनुसार प्रयासों के अभाव में किसी भी स्कूल में तालाबंदी हुई तो संस्था प्रधान जिम्मेवार होंगे।
Published on:
25 Jul 2016 08:14 am
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