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प्लेन की सीट थी खराब, उपभोक्ता को राहत, एक लाख से ज्यादा हर्जाना देने का आदेश

विमान में सीट की हालत खराब थी, जिससे अमेरिका से 15 घंटे की यात्रा बहुत ही कष्टदाई रही। यात्री ने विमान में मौजूद स्टाफ को बताया भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

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प्लेन की सीट थी खराब, उपभोक्ता को राहत, एक लाख से ज्यादा हर्जाना देने का आदेश

प्लेन की सीट थी खराब, उपभोक्ता को राहत, एक लाख से ज्यादा हर्जाना देने का आदेश

बीकानेर. जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया लिमिटेड के मैनेजर तथा उसके अधिकृत एजेंट को हवाई सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार मानते हुए यात्री को 1 लाख 2 हजार 746 रुपए 68 पैसे का भुगतान करने के आदेश दिए है¢। एक माह में भुगतान नहीं करने पर यात्री को फैसले की तिथि से अदायगी तक 9 फीसदी ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

यह है मामला

बीकानेर की सुधा शर्मा ने एयर इंडिया के अधिकृत एजेंट राजीव भार्गव (जयपुर) के मार्फत एयर इंडिया की फ्लाइट में अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को से नई दिल्ली की टिकट बिजनेस क्लास में बुक कराई। उन्हें 17 फरवरी 2023 को सेन फ्रांसिस्को से फ्लाइट संख्या ए 1- 184 में सीट नंबर 9 एफ आवंटित हुई। इस सीट की हालत खराब थी, जिससे अमेरिका से 15 घंटे की यात्रा बहुत ही कष्टदाई रही। यात्री ने विमान में मौजूद स्टाफ को बताया भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुधा शर्मा ने इसकी शिकायत कर मैनेजर एयर इंडिया और अधिकृत एजेंट को बिजनेस क्लास की जगह थर्ड क्लास की राशि काटने का नोटिस देते हुए शेष राशि लौटाने का आग्रह किया। परन्तु मैनेजर और अधिकृत एजेंट दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया।

इस पर यात्री ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर बिजनेस क्लास की राशि 94,588.31 रुपए, शारीरिक एवं मानसिक संताप के 10 लाख रुपए तथा परिवाद खर्च के 1 लाख रुपए समेत कुल 11 लाख 94 हजार 588 रुपए 31 पैसे दिलाने की मांग की। आयोग ने यात्री से वसूले किराया में से थर्ड क्लास का किराया काटकर शेष अधिक वसूले 67 हजार 746 रुपए 68 पैसे और सेवा दोष से असुविधा, शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के लिए 30 हजार रुपए तथा परिवाद खर्च के 5 हजार रुपए देने के आदेश दिए। यह फैसला जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज जोशी तथा मधुलिका आचार्य ने सुनाया।

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