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अब पुरानी लिपि के पट्टों का होगा हिन्दी में अनुवाद

प्रशासन शहरों के संग अभियान - बीकानेर स्टेट समय के पट्टों का विज्ञ अनुवादक से करवाएंगे हिन्दी में अनुवादनगर निगम ने अभिलेखागार को लिखा पत्र, संविदा पर रख सकेंगे अनुवादक  

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अब पुरानी लिपि के पट्टों का होगा हिन्दी में अनुवाद

अब पुरानी लिपि के पट्टों का होगा हिन्दी में अनुवाद

बीकानेर. बीकानेर स्टेट के समय पुरानी लिपि में बने पट्टों का अब हिन्दी में अनुवाद होगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जो लोग 69 - क के तहत पट्टे के बदले पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे, उनकी ओर से प्रस्तुत पुरानी लिपि के पट्टों का पहले हिन्दी में अनुवाद करवाया जाएगा। हिन्दी में अनुवाद होने के बाद नए पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने राजस्थान राज्य अभिलेखागार को पत्र लिखकर पुराने पट्टों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए विज्ञ अनुवादक की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कहा है।

रियासतकालीन मारवाडी भाषा में पट्टे
राजस्थान राज्य अभिलेखाागार विभाग के निदेशक डॉ. महेन्द्र खडग़ावत के अनुसार बीकानेर स्टेट समय के पट्टे रियासतकालीन मारवाड़ी भाषा में है। अभिलेखागार विभाग में उपलब्ध सभी रियासतकालीन पट्टों का डिजिटाईजेशन हो रखा है। डॉ. खडग़ावत के अनुसार अभियान को लेकर विभाग की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पट्टों का सत्यापन जल्द से जल्द हो इसकी व्यवस्था की गई है।

संविदा पर रख सकेंगे अनुवादक

स्वायत्त शासन विभाग ने रियासतकालीन पट्टों की पुरानी लिपि को पढऩे और उसका हिन्दी में अनुवाद करने को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए है। 69 - क के तहत पट्टों के बदले पट्टे जारी करने को लेकर जारी किए गए परिपत्र में बताया है कि संबंधित निकाय एेसे पट्टों की लिखित की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए उर्दू, पुरानी लिपि के विज्ञ अनुवादक को अभियान अवधि में संविदा पर रख कर देवनागरी लिपि में अनुवाद तैयार करवाने तथा उसको भूखण्डधारी से स्व प्रमाणित करवाकर पत्रवाली में रखने के निर्देश दिए है।

अभिलेखागार से प्राप्त कर सकेंगे दस्तावेज
प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अलवर स्थित कार्यालयों में पूर्व में जागीरदारों की ओर से जारी पट्टे, अन्य प्राचीन पट्टे, दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नन्दी की ओर से स्थानीय निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारियों को जारी किए निर्देश में बताया है कि अभियान के दौरान पट्टे जारी करने के लिए आवश्यक होने पर अभिलेखागार से वांछित दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते है। वांछित दस्तावेज आम लोगों को सहज एवं सुलभ रूप से उपब्ध करवाने के लिए राजकीय अभिलेखागार विभाग को पत्र लिखा गया है। अभियान के दौरान उक्त चारो शहरों में अभिलेखागार विभाग कार्यालय में राज्य अभिलेखागार काउंटर आवश्यक रूप से लगाने के लिए कहा है। जहां से लोग आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।