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26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर, न्यायालय ने दिए नियुक्ति के आदेश, अब इन पर टिका फैसला

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बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार से राज्य में 26 हजार शिक्षकों को नियुक्ति (Teacher Bharti) आदेश जारी करने के लिए राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) से अनुमति चाही है। इन शिक्षकों की नियुक्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने से शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति के लिए लिखा है। इन पदों के लिए काउंसिलिंग पहले ही कर ली गई थी। चयनित शिक्षकों को विद्यालय भी आवंटित कर दिए गए। इस बीच मामला न्यायालय में चले जाने के कारण पदस्थापन की कार्रवाई नहीं हो पाई।


अनुमति मिलते ही आदेश जारी करेंगे
- राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेने के लिए लिखा गया है। जैसे ही अनुमति मिलेगी। नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षकों को सीधा कार्यभार ग्रहण करना है।
किसन दान चारण, अनुभाग अधिकारी शिक्षक भर्ती प्रकोष्ष्ठ प्रा. शि. निदेशालय बीकानेर


दूसरी ओर... साक्षात्कार में नहीं बुलाने पर नोटिस जारी
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरूण भंसाली ने प्रदेश के विभिन्न उपभोक्ता मंचों में चेयरमैन व सदस्य पुरुष व महिला के पद पर नियुक्ति के लिए नियमानुसार योग्यता रखने वाली महिला अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने पर सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात) व रजिस्ट्रार, राजस्थान स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता राजलक्ष्मी आचार्य के वकील ने कहा कि विभाग की ओर से 13 जून 2018 को उपभोक्ता मंचों में चेयरमैन व सदस्य महिला एवं पुरुष पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। जिसमें प्रार्थिया ने भी आवेदन किया। लेकिन विभाग की ओर से 21 अगस्त 2018 को इन पदों की भर्ती को लिए जाने वाले साक्षात्कार की सूचि में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। जबकि अप्रार्थीगण ने पूछने पर काई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि प्रार्थिया नागौर के उपभोक्ता मंच में 5 वर्ष महिला सदस्य के पद पर रह चुकी है तथा पद के लिए पूर्णतया योग्य है।