
तेजाब फेंकने वाले आरोपित को दस साल की सजा
रुपयों के लेन-देन को लेकर हुई थी बहस, सर्वोदय बस्ती की घटना
बीकानेर.
करीब तेरह साल पूर्व रुपयो के लेन-देन को लेकर बिगड़ी बात के बाद एक युवक पर तेजाब फेंकने के आरोपी को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या - 5 अश्विनी शर्मा ने आरोपित के खिलाफ दो धाराओं में सजा सुनाते हुए पचपन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड की वसूली होने पर यह राशि पीडि़त को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी दिए।
करण के अनुसार 16 दिसम्बर 2013 को पीडि़त राजाहसन अपने दोस्त गोपाल सोनी के साथ गोपाल के घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सर्वोदय बस्ती निवासी पुखराज से हुई। दोनों में रुपयों के लेने-देन को लेकर कहासुनी होने के बाद आरोपी पुखराज मौके से चला गया। इसके कुछ देर बाद ही आरोपी पुखराज एक भरे तेजाब को राजाहसन पर फेंक दिया, जिससे राजाहसन का मुंह और गाल जल गए। पुलिस की ओर से पीडि़त राजाहसन के अस्पताल में बयान लेने के बाद इस संबंध में अनुसंधान शुरू किया।
न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए धारा ३२४ में दो वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा धारा ३२६-क में आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। न्यायालय ने बताया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपी की ओर से इस मामले में पैरवी संजय बिश्रोई ने की वहीं पीडि़त की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजन धर्मेन्द्र रंगा एवं अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने की थी।
Published on:
25 Dec 2020 10:21 pm
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