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बदहाली का आलम: पाइप लाइन टूटने से हजारों लीटर व्यर्थ बहा पानी

पीबीएम के जनाना अस्पताल के पास मंगलवार सुबह पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया।

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PBM hospital

पीबीएम अस्पताल

बीकानेर. पीबीएम के जनाना अस्पताल के पास मंगलवार सुबह पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण बहे पानी से यहां सड़क धंस गई। वहीं पानी जनाना अस्पताल से मेडिसिन आपातकालीन, नि:शुल्क भोजनालय, ट्रोमा सेंटर, एमआरआई एवं कैंसर अस्पताल तक पहुंच गया, जिससे मरीजों व परिजनों को पानी उठानी पड़ी।

मंगलवार सुबह जनाना अस्पताल के पास पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। तेज फव्वारे के साथ पानी बहना शुरू हो गया जो करीब एक घंटे तक बहता रहा। स्थानीय लोगों ने जलदय विभाग को सूचना देकर पानी सप्लाई को रुकवाया। तब तक पीबीएम परिसर में पानी ही पानी हो गया। हालात यह हो गए थे कि मरीजों व परिजनों को पानी में से होकर गुजरना पड़ा।

वाहन चालकों को हुई परेशानी
पेयजल पाइपलाइन टूटने से पानी सड़क पर पसर गया। पीबीएम परिसर में नो-पार्किंग जगह पर दुपहिया वाहन खड़े करने की समस्या ने लोगों को खासा परेशान किया। मेडिसिन आपातकालीन, पीबीएम के मुख्य द्वार के पास वाहन खड़े होने से लोगों को पानी में से गुजरना पड़ा।

धूम्रपान कानून की अवहेलना करना पड़ेगा महंगा
बीकानेर. धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने वाले होर्डिंग बोर्ड, बैनर लगाना अब महंगा पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग एक अक्टूबर से विशेष अभियान चलाकर तम्बाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन करने वाले को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) एक्ट के तहत जिले में सभी बिक्री केन्द्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों से तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों को 30 सितंबर तक प्रचार-प्रसार सामग्री को हटाने की चेतावनी दी गई है।

उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर से नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों व्यापारी से दो सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। यदि फि र भी दुकानदार बोर्ड नहीं हटाता है तो उसके विरूद्ध कोटपा अधिनियम 2003 की धारा पांच के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके दोषी व्यक्ति का न्यायालय में चालान पेश किया जाता है।
जुर्म साबित होने पर दो साल तक की जेल एक हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।

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