
पान मसाला एवं गुड़ाखु की डिब्बियां एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचने पर 44 मामले दर्ज, 5.67 लाख का जुर्माना
बिलासपुर. लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रकार के पान मसाला और गुड़ाखु को पाउच व डिब्बियों पर दर्ज अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमतों पर विक्रय किया गया। ऐसे44 मामले विधिक माप विज्ञान (नाप-तौल ) विभाग ने दर्ज किए । विभिन्न खाद्य सामाग्रियों व सामानों की पैकिंग का पंजीयन नहीं कराने के 46 प्रकरण दर्ज किए गए।
एक अप्रैल से सितंबर महीने तक सहायक नियंत्रक नाप तौल विभाग ने शहर समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया। इस जांच मुहिम के दौरान पान मसाला के पाउच, गुड़ाखु डिब्बियां को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय करने की शिकायतें मिलीं। इसमें 44 विक्रेताओं के खिलाफ विधिक माप विज्ञान की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करके जुर्माना किया गया।
इसी प्रकार विभिन्न सामानों की पैकिंग करने वालों पैंकेजिंग अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए । ऐसे 46 लोगों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज किया गया। विभाग के अधिकारियों ने माप विज्ञान की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर 111 मामले दर्ज करके इनसे 5 लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
6 माह में 30.59 लाख की आय
जिले में जुर्माना, नए पंजीयन एवं नवीनीकरण पंजीयन से 6 माह की अवधि में विभाग ने 30 लाख 59 हजार रुपए की आय अर्जित कर चुकी है।
-एसके देवांगन, सहायक नियंत्रक,विधिक माप विज्ञान,बिलासपुर
Published on:
16 Oct 2020 03:22 pm
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