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Bilaspur High Court: बिना इस्तीफा दिए BCI सदस्य के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, मांगा जवाब

Bilaspur High Court: बार कौंसिल ऑफ इंडिया सदस्य शैलेन्द्र दुबे को बिना पद से इस्तीफ़ा दिए राज्य विधिज्ञ परिषद् 2025 चुनाव में नामांकन फॉर्म जमा कर चुनाव में भाग लिए जाने की अनुमति देने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

Bilaspur High Court: बार कौंसिल ऑफ इंडिया सदस्य शैलेन्द्र दुबे को बिना पद से इस्तीफ़ा दिए राज्य विधिज्ञ परिषद् 2025 चुनाव में नामांकन फॉर्म जमा कर चुनाव में भाग लिए जाने की अनुमति देने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार कौंसिल तथा छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर 24 सितंबर को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में बताया गया कि 30 सितंबर को राज्य विधिज्ञ परिषद् छत्तीसगढ़ का चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। चूंकि इस बीच बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से अधिसूचना जारी की गयी थी जिसके तहत बिना अपने पद से त्याग पत्र दिए चुनाव में भाग लेने के लिए ऐसे सदस्यों को अयोग्य घोषित किया गया है।

स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश

शैलेंद्र दुबे को इसकी जानकारी थी इसके बाद भी 11 वर्षों से अनावृत्त अपने पद का उपयोग करते हुए चुनाव 2025 के नोटिफिकेशन के पूर्व अपने पद से बिना इस्तीफा दिए स्टेट बार काउंसिल 2025 का नामांकन फॉर्म भर कर चुनाव में वह भाग ले रहे थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।