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ई-चालान नहीं चुकाया तो रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है रद्द… इस जिले के 29 हजार वाहन होंगे ब्लैक लिस्टेड, सूची जारी

E-Challan News: आप बार-बार यातायात नियम तोड़ रहे और पुलिस के भेजे जा रहे ई-चालान को भी जमा नहीं कर रहे, तो फिर आप सतर्क हो जाएं।

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ई-चालान (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

ई-चालान (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

E-Challan News: आप बार-बार यातायात नियम तोड़ रहे और पुलिस के भेजे जा रहे ई-चालान को भी जमा नहीं कर रहे, तो फिर आप सतर्क हो जाएं। क्योंकि आपके वाहन अब ब्लैकलिस्टेड होने जा रही है। यातायात पुलिस ने ऐसे 29 हजार वाहनों को चिन्हाकित करके उन्हे ब्लैकलिस्ट करने के लिए परिवहन विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। यातायात पुलिस की माने तो तीन से अधिक चालान बकाया रखने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ न केवल ब्लैकलिस्टिंग होगी, बल्कि आगे चलकर रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

आईटीएमएस के तहत लगे कैमरों से नियम तोडऩे वालों के ई-चालान सीधे घर भेजे जा रहे हैं, लेकिन कई वाहन चालक न तो नियमों का पालन कर रहे हैं और न ही चालान का भुगतान। यातायात पुलिस के अनुसार, लगातार चालान बकाया रखने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है और ऐसे वाहन मालिक लापरवाही बरतते हुए सडक़ों पर खतरा बने हुए हैं।

इन मामलों में होगी पहले ब्लैकलिस्टिंग

विभाग के अनुसार, लगातार और गंभीर उल्लंघन करने वाले वाहन सबसे पहले ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे, जिनमें स्टंटबाजी, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग, नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करना, बिना लाइसेंस वाहन चलाना इत्यादि शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक, इन मामलों में अधिकांश आरोपी युवा वर्ग के चालक हैं, जो बार-बार चेतावनी और कार्रवाई के बावजूद नहीं सुधर रहे।

और भी जोड़े जाएंगे नाम

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस ने तीन से अधिक चालान बकाया रखने वाले करीब 29 हजार वाहनों की सूची तैयार कर परिवहन विभाग को भेज दी है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जा रही है और आने वाले दिनों में और भी वाहनों के नाम सूची में जोड़े जाएंगे।

ये होंगे नुकसान

यदि किसी वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो वाहन मालिक को कई गंभीर खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं।

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द हो सकता है।
  • वाहन की बिक्री, ट्रांसफर या नवीनीकरण नहीं हो पाएगा।
  • बीमा क्लेम में दिक्कतें आ सकती हैं।
  • पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा।
  • भविष्य में चालान और जुर्माने की राशि और बढ़ सकती है।
  • ऐसे वाहन फिर अवैध कहलाएंगे और सडक़ पर पकड़े जाने पर जब्त हो जाएंगे।