
दोषियों को उम्रकैद (photo-unsplash)
CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रदेश में हुए शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी विजय भाटिया की याचिका हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। भाटिया ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में रिट याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान भाटिया की तरफ से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांच एजेंसी एसीबी ने बिना समन के याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया।
एफआईआर दर्ज होने के बाद भी एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, एसीबी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कोर्ट को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 300 गवाहों से पूछताछ की गई है और सबूत जुटाने में समय लगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को ईडी ने पूछताछ के बाद 31 मई 2025 को दोपहर में एसीबी के हवाले किया, और फिर 24 घंटे के भीतर 1 जून को रायपुर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
Updated on:
27 Jun 2025 08:10 am
Published on:
27 Jun 2025 08:10 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
