
CG Diwali 2024: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दीपावली के अवसर पर शहर में 168 से ज्यादा पटाखा दुकान लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अस्थाई लाइसेंस जारी किए हैं। इसके साथ ही जिले में 24 स्थाई पटाखा दुकानों का लाइसेंस मिला है। जयश्री कालेश्वरी पटाखा व्यापारी संघ के बैनर तले इसबार 2 जगहों पर 97 अस्थाई पटाखा दुकानें लगाई जा रही हैं। प्रशासन के आदेश पर संघ के 45 दुकान मुंगेली नाका ग्रीन पार्क तो 52 दुकाने सीएमडी कॉलेज मैदान में लगाई जा रही है।
CG Diwali 2024: मुंगेली नाका में 45 और सीएमडी कॉलेज मैदान में सजने लगी 52 अस्थाई पटाखा दुकानें सात दिन तक लगेंगी पटाखा की अस्थायी दुकानें लाइसेंस देने से पहले ही जिला प्रशासन ने पटाखा व्यापारियों के लिए कुछ शर्तें भी तय कर दी हैं। सप्ताहभर के लिए लगने वाले इस अस्थाई पटाखा दुकान के प्रत्येक दुकानदार एक दुकान के अंदर 100 किलो पटाखा और विस्फोटक सामग्री ही रख सकेगा।
CG Diwali 2024: पटाखों की कीमत निर्धारण और आपसी प्रतिस्पर्धा के दौरान ग्राहकों के हितों का याल रखने के लिए सभी व्यापारियों को समझाइश दी गई है। लाइसेंसा और जगह चिन्हांकित होने के बाद अब यहां टीन शेड से दुकानें तैयार हो रही हैं। जिला प्रशासन ने इस बार शहर में 168 अस्थाई पटाखा दुकानदारों को लाइसेंस दी है। मुंगेली नाका और सीएमडी कॉलेज में 97 और बाकि दुकानें बुधवारी, मंगला, सकरी सहित अन्य क्षेत्रों में लगाई जाएंगी।
जयश्री कालेश्वरी पटाखा व्यापारी संघ के बैनरतले इस बार पटाखे की 97 दुकानें लग रही हैं। यहां लगने वाले दुकानदारों ने 5 से 10 लाख रुपए तक के पटाखे खरीद रखे हैं। पटाखा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष सुनील वाजपेयी की मानें तो इस बार पटाखों का बाजार अच्छा होगा। इसलिए शहर में करीब 5 करोड़ से ज्यादा के कारोबार का अनुमान है। अध्यक्ष वाजपेयी ने बताया कि शासन के नियमों का पालन करते हुए दुकानदार प्रतिवर्ष की तरह इसवर्ष की पटाखे का व्यापार करेंगे।
टीन शेड का निर्माण करें।
अग्नि शमन यंत्र दुकान में अवश्य रखें।
रेत की बाल्टियों का भी उपयोग कर सकते हैं।
दो अस्थाई दुकानों कम-से- कम 3 मीटर की दूरी पर और सुरक्षित स्थल से कम-से-कम 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
आतिशबाजी की दुकानें आमने-सामने नहीं होनी चाहिए।
प्रकाश के लिए तेल लैप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्तियों के इस्तेमाल में बैन है।
यदि आपको बिजली की लाइन का उपयोग करना है, तो उसे दीवार या छत पर लगाएं।
किसी प्रकार के तारों को लटकाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला अग्निशमन अधिकारी सह जिला सेनानी दीपांकुर नाथ ने पटाखा दुकानदारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने दीपावली पर्व के दौरान निर्मित स्थायी,अस्थायी संरचना एवं पण्डालों मे संचालित पटाखा दुकानों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तथा अग्निशमन यंत्र को रखते हुए सावधानियों को अपनाना सुनिश्चित करने को कहा है।
किसी भी तरह की चूक अथवा सुरक्षा का पालन नहीं किए जाने पर संबधित संचालक व दुकानदार स्वयं जिमेदार होंगे। जिला अग्निशमन अधिकारी नाथ ने कहा कि पटाखा दुकान रिहायशी या फिर बाजार के पास नहीं खोले जाएं। पटाखा दुकान का निर्माण कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट से न होकर टिन शेड द्वारा होना चाहिए।
Updated on:
25 Oct 2024 04:34 pm
Published on:
25 Oct 2024 04:33 pm
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