बिलासपुर

CG News: BNSS की धारा 107 का प्रदेश में पहला प्रयोग, अवैध कमाई से अर्जित 50 लाख की संपत्ति फ्रीज

CG News: धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत संपत्ति को फ्रीज कर जब्त करने की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

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अवैध शराब बेचकर कमाई 50 लाख की संपत्ति फ्रीज (Photo source- AI)

CG News: अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘चेतना विरुद्ध नशा’ अभियान के अंतर्गत बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए जिले में वर्षों से अवैध महुआ शराब का संगठित कारोबार करने वाले परिवार की लगभग 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

CG News: विशेष टीम गठित कर मामले की बारीकी से जांच

यह प्रदेश भर में पहली बार हुआ है, जब नए कानून बीएनएसएस 2023 की धारा 107 के तहत यह कार्रवाई की गई है। थाना कोनी अंतर्गत छग आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच में यह उजागर हुआ कि आरोपी संतोष वर्मा, उसकी पत्नी देवीबाई वर्मा और पुत्र राहुल वर्मा कई साल से हाथ भट्ठी से अवैध महुआ शराब बनाकर उसका कारोबार संचालित कर रहे थे।

पुलिस द्वारा पूर्व में भी इन पर कार्रवाई की गई थी, इसके बावजूद इनका आपराधिक कृत्य जारी रहा। इसे गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशानुसार कोनी थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर मामले की बारीकी से जांच की गई।

इतनी संपत्ति बनाई

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध शराब कारोबार से एक प्लॉट, दो मंजिला मकान, एक ट्रैक्टर, एक कार और दो मोटरसाइकिल खरीदे हैं, जिनकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपए है। आरोपियों की आय का कोई वैध स्रोत नहीं पाया गया। धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत संपत्ति को फ्रीज कर जब्त करने की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संगठित अपराध के खिलाफ सख्त संदेश

CG News: इससे पहले गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की गई थी। शराब कारोबार के मदद्देनजर यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली कानूनी पहल है, जो संगठित अपराध और अवैध शराब निर्माण एवं व्यापार में लिप्त अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है।

Updated on:
21 Jun 2025 04:59 pm
Published on:
21 Jun 2025 03:29 pm
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