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छत्तीसगढ़ नान घोटाला: दायर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में 9 मई को होगी सुनवाई, ED ने लगाया था ये आरोप

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ नान घोटाले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जनहित का मुकदमा कैसे दायर कर सकती है।

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Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ नान घोटाले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जनहित का मुकदमा कैसे दायर कर सकती है। अब वर्तमान स्थिति में हमर संगवारी और अन्य याचिकाकर्ताओं की जनहित याचिका जो लंबे समय से लंबित है उस पर हाईकोर्ट ने 9 मई को सुनवाई तय की है।

नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले की सुनवाई नई दिल्ली में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में स्थानांतरित करने, और एक स्वतंत्र मंच के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका को ईडी ने वापस ले लिया है। इसके बाद प्रकरण पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। ईडी ने आरोप लगाया था कि गवाहों को डराने-धमकाने, और राजनीतिक दबाव में लाने की कोशिश की गई है।

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लंबित हैं याचिकाएं

नान घोटाला प्रकरण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर चार अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। हमर संगवारी, अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव, राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेय, और धरमलाल कौशिक द्वारा ये याचिकाएं दायर की गई हैं।