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संशोधन के बाद भी 7 जातियों को ओबीसी से एससी वर्ग में नहीं किया शामिल, बना रहे जाति प्रमाण पत्र

बिलासपुर. केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में शामिल की गई 7 जातियों को प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अब तक इन जातियों को ओबीसी वर्ग से नहीं हटाया है। इन जाति वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के ही बनाए जा रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए 7 जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का फरमान जारी किया है।

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संशोधन के बाद भी 7 जातियों को ओबीसी से एससी वर्ग में नहीं किया शामिल, बना रहे जाति प्रमाण पत्र

संशोधन के बाद भी 7 जातियों को ओबीसी से एससी वर्ग में नहीं किया शामिल, बना रहे जाति प्रमाण पत्र


सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, चिप्स के सीईओ, कलेक्टर और सभी एसडीएम को जारी आदेश में कहा है कि भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र (असाधारण) 6 मई 20146 में छत्तीसगढ़ राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची कमांक 25 में घासी, घसिया, सईस, सहीस, सारथी, सूत सारथी, थनवार को शामिल किया गया है। इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टरों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के आदेश जारी किए थे। साथ ही आदेश के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले , सत्यापन करने वाले अधिकारियों को इसका पालन करने कहा गया था। इसके साथ ही आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 10 अगस्त 2017 को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति सूची के अनुकमांक 65 में शामिल सूत-सारथी-सईस,सहीस जातियों को विलोपित किया गया है। इसके बाद भी इन जाति वर्ग के लोगों का आवेदन करने पर जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर जारी किया जा रहा है।

रिकार्ड अपडेट नहीं , इसलिए नहीं बन रहे प्रमाण पत्र
अवर सचिव ने आदेश में कहा है कि जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केन्द्रों ,च्वाईस सेंटरों के माध्यम से ऑनलाईन जारी किये जा रहे हैं, लेकिन इन जाति के लोगों का छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची के सरल कमांक 25 में घासी, घसिया के साथ सईस, सहीस, सारथी, सूत-सारथी, थनवार जाति को आज तक पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं किया गया है और न ही रिकार्ड अपडेट किया गया है। इसके कारण इन जाति वर्ग के लोगों का जारी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है।
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रिकार्ड अपडेट करने की हिदायत
आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची के सरल कमांक 25 में घासी, घसिया के साथ सईस, सहीस, सारथी, सूत-सारथी, थनवार जातियों का छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट ईडिस्ट्रिक्ट डॉटसीजी स्टेट डॉट जीओवी डॉ इन में प्रविष्ट कर ऑनलाईन अपडेट करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल कमांक-65. में अंकित सूत सारथी-सईस , सहीस जातियों ऑनलाईन ,ऑफलाईन तत्काल विलोपित किया जाए और इस आदेश का सभी जिला मुख्यालयों में कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि इन जाति वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी न हो।

7 जातियों को पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने और रिकार्ड अपडेट करने के आदेश जारी हुए है। मुख्यालय के आदेश का पालन करने निर्देश जारी किए जाएंगे।
आरए कुरुवंशी
एडीएम