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बाप-बेटे की जोड़ी ने शातिराना तरीके से लगाया 43 लाख का चूना

रायपुर में जमीन बेचने का झांसा देकर ट्रांसपोर्टर को ठगा

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Father-son duo spit on 43 lacs

बाप-बेटे की जोड़ी ने शातिराना तरीके से लगाया 43 लाख का चूना

बिलासपुर. रायपुर मंदिर हसौद में जमीन बेचने का झांसा देकर शहर के एक ट्रांसपोर्टर से आरोपी बाप-बेटे और एक युवक ने ४३ लाख रुपए ठग लिए। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन पुलिस के अनुसार, नेहरू नगर पारिजात एक्सटेंशन निवासी अमित पिता कुंवर सिंह ठाकुर (४२) ट्रांसपोर्टर हैं। तिफरा निवासी अरूण सिंह पिता बीएस ठाकुर से उनकी पुरानी जान पहचान है। सन २००९ में अरूण ने उनकी मुलाकात रायपुर चौबे कॉलोनी निवासी वैभव जैन और उसके पिता विमल जैन से करवाई थी। अरूण ने अमित को बताया कि रकम की जरूरत होने के कारण वैभव और विमल मंदिर हसौद के ग्राम धनसुली में ०.३० हेक्टेयर जमीन बेच रहे हैं। तीनों ने अमित को २४ सितंबर २००९ को जमीन काअधिकार पत्र दिखाया था, जिसमें मंदिर हसौद की उक्त जमीन को २० मई २०१५ को हरदीप सिंह पिता महेन्द्र सिंह से खरीदने का उल्लेख था।
अमित ने दस्तावेज देखने के बाद जमीन खरीदने विमल और वैभव से ४३ लाख रुपए में पक्का सौदा किया। उसने वैभव और विमल से जमीन खरीदी-बिक्री के लिए इकरारनामा किया। उसने वैभव को २ लाख ८० हजार रुपए का पंजाब नेशनल बैंक का चेक और ४० लाख रुपए नकद दिए। वैभव ने जमीन का मुख्तियारनामा बनाया, जिसमें जमीन का सौदा व रकम अमित से लेने का उल्लेख था। इस बीच उसने अमित को धोखे में रखकर १९ सितंबर २०११ को मंदिर हसौद की उक्त जमीन हिन्दुस्तान गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। अमित ने बाप-बेटे व अरूण से अपने ४३ लाख रुपए लौटाने के लिए कहा, लेकिन रकम वापस नहीं मिली। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा ४२०, ३४ के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
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मकान बेचने का झांसा देकर महिला से 18 लाख रुपए की ठगी
बिलासपुर. मकान बेचने का झांसा देकर एक महिला से १८ लाख रुपए की धोखाधड़ी कर मामला सामने आया है। मामला सिविल लाइन थानांतर्गत जरहाभाठा बलराम टॉकीज रोड का है। शिकायत पर पुलिस ने शहर व नागपुर महाराष्ट्र निवासी दो आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
सिविल लाइन पुलिस के अनुसार, सकरी थानांतर्गत रामा लाइफ सिटी निवासी दीपा पति श्रीचंद बजाज (४७) की मुलाकात सन २०१५ में राजीव विहार कॉलोनी सरकंडा के संजय पिता कमल सिंह सैनी और उसके साथी नागपुर निवासी आशीष पिता अशोक राव कावले से हुई थी। संजय ने उन्हें जरहाभाठा बलराम टॉकीज रोड स्थित पटवारी हल्का नंबर २१ में ४१२५ वर्गफिट जमीन पर निर्मित दो मंजिला मकान बिकाऊ होने की जानकारी दी। दोनों ने जमीन के अधिकार पत्र दीपा को दिखाए, और मकान को बेचने के लिए दीपा से १ करोड़ १८ लाख रुपए में सौदा किया। रजिस्ट्री से पहले दोनों ने २१ जुलाई २०१५ को दीपा से ५ लाख रुपए का चेक और १३ लाख रुपए नकदी एडवांस में लिया था। इसके बाद दोनों ने खरीदी-बिक्री के लिए इकरारनामा किया। एक दो साल के बाद संजय ने उसे संपत्ति का सौदा निरस्त करने की जानकारी देकर २२ फरवरी २०१७ को इकरारनामा निरस्त कर दिया। दीपा ने उनसे अपने १८ लाख रुपए लौटाने के लिए कहा, इस पर वे टालमटोल करने लगे। दीपा को उसके परिचितों ने बताया कि संजय और आशीष के पास संपत्ति के अधिकार पत्र भी बनावटी हैं। बार-बार तकादा करने पर दोनों ने उसे पुलिस विभाग के अधिकारियों से पहचान होने की धमकी दी, और रकम लौटाने से इनकार कर दिया।दीपा ने इस मामले की शिकायत एसपी आरिफ एच शेख से की। एसपी ने मामले की जांच व कार्रवाई के लिए सिविल लाइन पुलिस को निर्देशित किया था। जांच के बाद शुक्रवार देर रात पुलिस ने आरोपी संजय व आशीष के खिलाफ धारा ४२०, ३४, १२० (बी) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।