
अब पुलिसवालों को बिना सूचना दिए लंबी छुट्टी पर रहना पड़ेगा महंगा, होगी कड़ी कार्रवाई पीएचक्यू ने जारी किया आदेश
बिलासपुर. बिना सूचना दिए विभाग से अनाधिकृत रूप से लंबी छुट्टी पर अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगा पडऩे वाला है। अधिकारियों से सांठगांठ कर लंबी छुट्टी को अर्जित अवकाश में समायोजन करने और निंदा की सजा व चेतावनी देने की की परंपरा को बंद करने पीएचक्यू ने आदेश जारी किए हैं। गैरजाहिर रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों के प्रकरणों का निराकरण सेवा व्यवधान मानकर नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के डीआईजी ओपी पॉल ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है।
आदेश (PHQ latest order) में डीआईजी पाल ने विभाग के आला अधिकारियों द्वारा विभाग से अनाधिकृत रूप से लंबी अवधि तक ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों के मामलों के निराकरण पर नाराजगी जाहिर की है। वर्तमान में अधिकारियों द्वारा लंबी छुट्टी पर जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के मामलों का निराकरण करते हुए लंबी गैरजाहिरी को कर्मचारियों के अर्जित अवकाश में समायोजित कर अधिकारी व कर्मचारी को निंदा की सजा व चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। डीआईजी ने इस परंपरा को बंद करने के आदेश दिए हैं (Chhattisgarh PHQ) ।
सेवा व्यवधान के तहत करें कार्रवाई
आदेश में डीआईजी पाल ने अधिकारी व कर्मचारियों के 1 महीने से अधिक समय तक गैरजाहिर रहने के प्रकरणों में अनुपस्थित अवधि को नियम -27, पेंशन नियम 1976, सहपठित मूल नियम 17( ए) के तहत सेवा व्यवधान मानकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
प्रकरणों से हुआ खुलासा
प्रदेश के जिलों से अधिकारियों और कर्मचारियों के मासित सजा व इनाम के प्रकरणों की जांच से इसका खुलासा हुआ है। डीआईजी पाल ने प्रदेश भर में कर्मचारियों की गलतियों पर अधिकारियों द्वारा डाले जा रहे पर्दे और उन्हें बचाने के काम की निंदा की है (police punishment) ।
बंद करें अर्जित अवकाश, करें विभागीय जांच: आदेश में डीआईजी ने गैरहाजिर रहने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के अर्तितम अवकाश को बंद करने के आदेश दिए हैं। अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत दीर्घशास्ति घोषित कर विभागीय जांच की जाए।
नियमों के तहत कर्मचारी हो सकते हैं बर्खास्त: लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिए गए आदेश में नियम -27, पेंशन नियम 1976, सहपठित मूल नियम 17( ए) ,मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन नियमों के तहत कार्रवाई होने और विभागीय जांच में अधिकारी व कर्मचारियों को बर्खास्त करने के प्रावधान हैं।
READ MORE - लेटेस्ट ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें
याद दिलाया 19 साल पुराना आदेश
डीआईजी पाल ने आदेश में अधिकारियों को 2 फरवरी 2002 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को याद दिलाते हुए लंबी छुट्टी के प्रकरणों के निराकरण को गलत बताया है। बिना पर्याप्त कारणों के अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
Published on:
05 Jul 2019 04:31 pm
बड़ी खबरें
View Allबिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
