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High Court: अरपा में 3 बच्चियों की डूबने से मौत पर एफआईआर के निर्देश

Bilaspur News: हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई शुरू की है। साथ ही अवैध खनन और अरपा की दुर्दशा को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई चल रही है।

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Instructions for FIR on death of 3 girls due to drowning in Arpa

अरपा में 3 बच्चियों की डूबने से मौत पर एफआईआर के निर्देश

बिलासपुर। Chhattisgarh News: अरपा नदी में डूबकर तीन बच्चियों की मौत के मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि बीते 17 जुलाई को अवैध खनन से हुए गड्ढों में भरे पानी में डूबकर सेंदरी के पास तीन बच्चियों की मौत हुई थी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई शुरू की है। साथ ही अवैध खनन और अरपा की दुर्दशा को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। प्रकरण की अगली सुनवाई 6 नवम्बर को होगी। डिवीजन बेंच ने इसके पहले 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने शासन से पूछा था कि नदी में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिर्फ पेनाल्टी से काम नहीं चलेगा, एफआईआर भी दर्ज कराएं। मुख्य सचिव और खनिज सचिव को इस संदर्भ में शपथपत्र के साथ जवाब देने भी कहा था।

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कार्रवाई को लेकर गंभीरता नहीं, एनजीटी के आदेशों का भी उल्लंघन

बता दें कि इस मामले में बच्ची के परिजन को 12 लाख रुपए मुआवजा देकर प्रशासन ने जिम्मेदारी पूरी कर ली। मामले की जांच या दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। जनहित याचिका में कहा गया है कि अरपा नदी में अवैध उत्खनन जानलेवा साबित हो रहा है। रेत उत्खनन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। याचिका में अरपा के किनारे पौधरोपण करने, अवैध घाटों को बंद करने की मांग की गई है।

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