याचिका (Petition) में कहा गया है कि मो. इब्राहिम ने उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर प्रेम विवाह(love marriage)किया है। लड़की को घर ले जाने का आदेश दिया जाए। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान लड़की कोर्ट में उपस्थित हुई (Girl appeared in court)। कोर्ट ने उसे माता-पिता के साथ घर जाने के संदर्भ में उसकी राय जाननी चाही।
घर जाने से इंकार किए जाने व बाद कोर्ट(bilaspur highcourt) ने सोंच-समझकर निर्णय लिए जाने की बात कहते हुए युवती को सखी सेंटर भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वो अपने निर्णय से दो सप्ताह में अवगत कराए।