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वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर होने के बावजूद नहीं मिली नियुक्ति, अब हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश

Bilaspur High Court: बिलासपुर असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर होने और पद रिक्त होने पर भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई।

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हाईकोर्ट (patrika Media library)

हाईकोर्ट (patrika Media library)

CG High Court: बिलासपुर असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर होने और पद रिक्त होने पर भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट को आदेशित किया कि 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया जाये।

कमर्शियल कोर्ट रायपुर में रिक्त असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर भर्ती प्रक्त्रिस्या शुरू की गई थी। 16 जून 2023 को इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया। यहाँ असिस्टेंट ग्रेड 3 के दो रिक्त पदों पर चयन होना था। पहला पद अनारक्षित, जबकि दूसरा पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था। अनारक्षित पद पर नियुक्ति कर दी गई। ओबीसी के रिक्त पद पर विक्त्रसंत देवांगन ने सूची में सबसे आगे होने पर ज्वाइन कर लिया। इस पद के लिए डूमरतराई रायपुर निवासी राधा डडसेना ने भी लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की और उन्हें वोटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया था।

इधर देवांगन ने ज्वाइन करने के कुछ माह बाद शिक्षक के रूप में चयन हो जाने के कारण पद से इस्ती?ा दे दिया। हाईकोर्ट रूल्स के अनुसार वोटिंग लिस्ट की वैधता एक साल तक रहती है। इस पर राधा डडसेना ने कमर्शियल कोर्ट में आवेदन दिया कि, अब यह पद रिक्त हो चुका है तो वोटिंग लिस्ट में प्रथम होने के आधार पर नियमनुसार उसको ज्वाइनिंग दी जाये।

कोर्ट ने माना, वेटिंग लिस्ट 1 साल वैध

कमर्शियल कोर्ट ने आवेदन नामंजूर कर कहा कि चयनित व्यक्ति के ज्वाइनिंग करने के बाद अब कोई दावा नहीं रह जाता। इस पर ने राधा डडसेना ने एडवोकेट अच्युत तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद माना कि वोटिंग लिस्ट एक साल तक वैध रहती है।

अगर चयनित व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया है तब भी वह पद रिक्त रहेगा और जो वेटिंग में सबसे आगे होगा उसे नियुक्त किया जायेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट को आदेशित किया कि , 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को असिटेंट ग्रेड 3 के पद पर नियुक्त किया जाये।