8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहायक शिक्षकों के 6500 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर HC ने लगाई रोक, काउंसिलिंग से पहले होगा बड़ा बदलाव

CG Education News : छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पदों की भर्ती प्रक्रिया अटकने के कगार पर है।

2 min read
Google source verification
सहायक शिक्षकों के 6500 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर HC ने लगाई रोक, काउंसिलिंग से पहले होगा बड़ा बदलाव

सहायक शिक्षकों के 6500 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर HC ने लगाई रोक, काउंसिलिंग से पहले होगा बड़ा बदलाव

CG Education News : छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पदों की भर्ती प्रक्रिया अटकने के कगार पर है। डीएलएड उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में की गई आपत्ति को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस पद के लिए आवेदन करने वाले बीएड उम्मीदवारों की काउंसिलिंग और उनकी अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें : Naxal Terror : नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को मारपीट कर अधमरे हाल में छोड़ा, मासूम बेटी ने की थी रिहाई की मांग

CG Education News : यह निर्णय सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ ने सुनाया। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2019 में 4 मई 2023 को संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक और बीएड या डीएलएड अनिवार्य योग्यता रखी गई। इसी योग्यता के आधार पर सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पद के लिए विज्ञापन 4 मई 2023 को जारी किया गया था।

यह भी पढ़ें : BSc और MSc परीक्षाओं के लिए जारी हुआ टाइम टेबल, इतने दिनों तक भरना होगा फॉर्म, यहां देखें डिटेल्स

बीएड डिग्री धारकों...

CG Education News : विज्ञापन के आधार पर 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी शामिल हुए। भर्ती नियम 2019 के अनुसार बीएड डिग्रीधारक आवेदकों को शामिल करने पर डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह, युवराज सिंह और अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर नियम को चुनौती दी।

यह भी पढ़ें : CG Vyapam : महिला एवं बाल विकास में पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी हुए निर्देश, इस वेबसाइट पर करना होगा अप्लाई..

प्राथमिक शिक्षा के लिए डीएलएड वालों को बताया उपयुक्त

CG Education News : याचिका में बताया गया कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के अध्ययन लिए डीएलएड कोर्स में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं बीएड कोर्स में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन की ट्रेनिंग होती है। उक्त आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णीत किया है कि सहायक शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराते हैं। इसके लिए बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। केवल डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।