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High Court: बर्खास्त कर्मी को मृत्यु के बाद मिला न्याय, परिजन को सभी भुगतान करने के निर्देश

बिलासपुर। Justice: बर्खास्त किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्मचारी को 9 साल बाद हाईकोर्ट से न्याय मिला।

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High Court: बर्खास्त कर्मी को मृत्यु के बाद मिला न्याय, परिजन को सभी भुगतान करने के निर्देश

High Court: बर्खास्त कर्मी को मृत्यु के बाद मिला न्याय, परिजन को सभी भुगतान करने के निर्देश

बिलासपुर। Justice: बर्खास्त किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्मचारी को 9 साल बाद हाईकोर्ट से न्याय मिला। लेकिन अपने पक्ष में आए आदेश को देखने वह इस दुनिया में नहीं है। हाईकोर्ट ने उनके उत्तराधिकारी को सम्पूर्ण स्वत्व का भुगतान करने का निर्देश विवि को देते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश रद्द किया है।

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पंतराम सूर्यवंशी की नियुक्ति वर्ष 1994 में प्यून कम प्लंबर के लिए गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में हुई थी। 2008 में उसको प्लम्बर पद पर पदोन्नत कर दिया गया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद 11 अगस्त 2011 को उनको आरोप पत्र देकर जवाब मांगा गया। इसमें अधिकारियों से दुर्व्यवहार और अन्य आरोप लगाए गए थे।विभागीय जांच के बाद कुलपति ने कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया, जबकि यह कुलसचिव का क्षेत्राधिकार होता है।

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कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारी ने वर्ष 2014 में याचिका दायर की गई। इस बीच वर्ष 2021 में याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके विधिक उत्तराधिकारी को केस में शामिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रजनी दुबे ने स्व सूर्यवंशी का बर्खास्तगी आदेश रद्द करते हुए उनके उत्तराधिकारी को उन्हें स्वीकृत समस्त देयकों का भुगतान करने का निर्देश विवि प्रशासन को दिया है।