
LB Teachers Case: सात शिक्षकों ने दायर की थी याचिका(photo-patrika)
Chhattisgarh High Court: छुट्टी के दिन भी न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे एक छात्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अवकाश के दौरान विशेष सुनवाई की गई, जिसमें अदालत ने छात्र को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हुए संबंधित कॉलेज को तत्काल एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश से छात्र की शैक्षणिक भविष्य पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टल गया है।
हाईकोर्ट ने एक छात्र के भविष्य को देखते हुए ईद के अवकाश के दिन भी विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए सुनवाई की और तत्काल राहत प्रदान की। बिलासपुर स्थित रुंगटा कॉलेज के छात्र प्रांजल यादव को परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रशासन को तत्काल एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए।
कोर्ट के आदेश के बाद छात्र को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद अब वह पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकेगा।जानकारी के अनुसार रुंगटा कॉलेज में अध्ययनरत छात्र प्रांजल यादव को किसी कारणवश पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था। एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण छात्र परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहा था।
इसे लेकर छात्र ने हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका दायर कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाने की मांग की। मामले की गंभीरता और छात्र के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ईद के अवकाश के बावजूद मामले पर तत्काल सुनवाई की। सुनवाई के दौरान छात्र पक्ष की ओर से दलील दी गई कि एडमिट कार्ड नहीं मिलने से छात्र का पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है और उसे अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया कि छात्र को तत्काल एडमिट कार्ड जारी किया जाए ताकि वह परीक्षा में शामिल हो सके। कोर्ट के आदेश के बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्र को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया। इस फैसले के बाद छात्र और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है। छात्र प्रांजल यादव अब पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे सकेगा। मामले को लेकर शिक्षा जगत में भी चर्चा हो रही है और हाईकोर्ट के इस त्वरित हस्तक्षेप की सराहना की जा रही है।
Updated on:
30 May 2026 08:23 am
Published on:
30 May 2026 07:05 am
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